यूपी में बीते दिनों हुए उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अतीक समेत तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के जिले प्रयागराज में मंगलवार को उमेश पाल अपहरण मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले में अतीक अहमद समेत तीन दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने आज ही तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था। वहीं इस मामले में अशरफ समेत सात आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया था।
100 से अधिक मामले है माफिया के खिलाफ दर्ज
एक बार फिर बाहुबली अतीक अहमद के गुनाहों का गेमओवर हो चुका है। अतीक के खिलाफ 100 आपराधिक केस दर्ज हैं लेकिन आजतक कभी उसे किसी भी मामले में सजा नहीं सुनाई गई। साल 1985 से अब तक 100 से अधिक मामले माफिया अतीक अहमद के खिलाफ दर्ज है। ऐसा बताया जा रहा है कि कुल 165 मामले माफिया के नाम पर दर्ज है। जिसमें से 50 मामले अलग-अलग कोर्ट में विचाराधीन हैं, जबकि 12 मामलों में वह बरी भी हो चुका है। इसके अलावा साल 2004 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी (सपा) सरकार ने दो मामले वापस भी ले लिए थे। उमेश पाल हत्याकांड मामले में कोर्ट ने दोषी करार कर दिया है।
भाई, पत्नी व बेटों पर भी चल रहे कई मुकदमे
दूसरी ओर बाहुबली अतीक अहमद के भाई और पूर्व विधायक अशरफ के नाम पर 53 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से एक में वह बरी हो चुका है जबकि अन्य कोर्ट में विचारधीन हैं। माफिया अतीक के बेटों पर भी आठ मुकदमे दर्ज हैं। जिसमें से से सात अंडर ट्रायल है जबकि एक की पुलिस अभी भी जांच कर रही है। भाई व बेटों के अलावा बाहुबली अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर भी चार मुकदमे हैं।
माफिया समेत पत्नी से करोड़ों की संपत्ति हो चुकी है जब्त
एडिशनल डीजी (अभियोजन) आशुतोष पांडेय ने बताया कि अतीक अहमद के खिलाफ 12 मामलों में आरोप तय किए जाने हैं। इसके लिए संयुक्त अभियोजन निदेशक को ऐसे मामलों में तेजी लाने को कहा गया है। साथ ही यूपी पुलिस के आंकड़ों के अनुसार अब तक अतीक अहमद व उसके सहयोगियों-गैंग के कब्जे से 416 करोड़ 92 लाख, 46 हजार कीमत की जमीन मुक्त करवाई गई। वहीं अतीक अहमद के कब्जे से अब तक 1166 करोड़ 45 लाख 42 हजार रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। इसके अलावा पत्नी शाइस्ता परवीन से भी आठ करोड़ की संपति जब्त की जा चुकी है।