छोटे शहर, बड़ा जाल, संभल और अरावली में नकली खाने-पीने का धंधा बेनकाब

Published : Jun 02, 2025, 12:01 PM ISTUpdated : Jun 02, 2025, 12:14 PM IST
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सार

FSSAI food safety raids: FSSAI की छापेमारी में नकली कोल्ड ड्रिंक और मिलावटी घी का खुलासा हुआ है। संभल और अरावली में बिना लाइसेंस वाली फैक्ट्रियों पर कार्रवाई हुई, जिससे खाद्य सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं।

fake cold drink factory raid: देशभर में लोग जो कुछ भी खा और पी रहे हैं, क्या वो सुरक्षित है? यही सवाल उठा है जब FSSAI ने एक के बाद एक राज्यों में छापेमारी की और कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। नकली कोल्ड ड्रिंक से लेकर मिलावटी घी तक, जो सामने आया वो बेहद डरावना है।

संबल में नकली कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री का भंडाफोड़

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने एक बिना लाइसेंस की कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री पर छापा मारा। नवादा मोहल्ला इलाके में छापे के दौरान 8,000 से ज्यादा बोतलें और 1.07 लाख रुपये के उत्पाद जब्त किए गए। FSSAI ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इस कार्रवाई की जानकारी दी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि प्लास्टिक के क्रेट्स में रखी गईं कोल्ड ड्रिंक की बोतलें और उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली मशीनें किस तरह बिना किसी अनुमति के इस्तेमाल हो रही थीं। नमूने जांच के लिए लखनऊ भेजे गए हैं और फैक्ट्री को सील कर दिया गया है।

गुजरात के अरावली में 4.4 टन मिलावटी घी जब्त

1 जून 2025 को FSSAI ने एक और पोस्ट में जानकारी दी कि अरावली, गुजरात के भीलोड़ा क्षेत्र में M/s बापाश्री डेयरी प्रोडक्ट्स पर छापा मारा गया। इस कार्रवाई में पुलिस और फॉरेंसिक टीम भी शामिल रही। कारखाने से 4.4 टन से अधिक घी और मक्खन जब्त किया गया जिसकी कीमत ₹23.74 लाख बताई गई। 'Meshu Pure Ghee' नाम से बेचे जा रहे इन उत्पादों में FSSAI मार्क जरूर था लेकिन फैक्ट्री के पास वैध लाइसेंस नहीं था। जांच में यह भी सामने आया कि घी की गुणवत्ता संदिग्ध थी।

लाइसेंस के बिना चल रही थीं फैक्ट्रियां, अब होगी सख्त कार्रवाई

FSSAI ने दोनों मामलों में साफ किया है कि जिन इकाइयों के पास वैध फूड लाइसेंस नहीं हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देशभर में खाद्य सुरक्षा मानकों को लागू करने के लिए छापेमारी अभियान जारी रहेगा। FSSAI ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आम लोगों से अपील की है कि वे खाने-पीने के उत्पाद खरीदते समय उनके पैकेट पर FSSAI नंबर जरूर चेक करें। संदिग्ध उत्पादों की सूचना तुरंत नजदीकी फूड सेफ्टी विभाग को दें।

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