पत्नी से इनकार पर कहां जाए पति? हाईकोर्ट का सवाल और झूठा मामला रद्द

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज उत्पीड़न के एक मामले को रद्द करते हुए सवाल उठाया कि अगर पत्नी यौन संबंध बनाने से मना करे तो पति अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए कहाँ जाए।

प्रयागराज: यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीवनसाथी के पास नहीं तो कहाँ जाएँ, यह सवाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उठाया है। इस सवाल के साथ ही एक पुरुष और दो अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने का आदेश दिया है। इस मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह सवाल किया।

प्रांजल शुक्ला नामक व्यक्ति पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई थी। शुक्ला के साथ दो अन्य लोगों के नाम भी आरोपियों की सूची में थे। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि वे दहेज लाने के लिए उत्पीड़न और प्रतारणा करते हैं, अश्लील फिल्में देखने के लिए मजबूर करते हैं और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए दबाव डालते हैं। लेकिन आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं होने के कारण अदालत ने मामला रद्द कर दिया।

Latest Videos

इस याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने कहा कि यहाँ सभी प्राथमिक आरोप पति और पत्नी के बीच यौन संबंधों के इर्द-गिर्द घूमते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ यौन गतिविधियों में पत्नी की असहमति दंपति के बीच मतभेद का कारण बनी। एफआईआर में दर्ज आरोप दहेज उत्पीड़न से संबंधित नहीं हैं।

दंपति के बीच यौन संबंधों में तालमेल न होने के कारण दहेज उत्पीड़न का झूठा आरोप लगाया गया प्रतीत होता है। इन आरोपों का कोई आधार नहीं है। सभ्य समाज में पति अपनी पत्नी के अलावा और पत्नी अपने पति के अलावा किससे अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति की मांग करे, यह सवाल अदालत ने उठाया।

Share this article
click me!

Latest Videos

राजस्थान में बोरवेल में गिरी 3 साल की मासूम, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी । Kotputli Borewell News । Chetna
The Order of Mubarak al Kabeer: कुवैत में बजा भारत का डंका, PM मोदी को मिला सबसे बड़ा सम्मान #Shorts
समंदर किनारे खड़ी थी एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा, पति जहीर का कारनामा हो गया वायरल #Shorts
Delhi Election से पहले BJP ने जारी की केजरीवाल सरकार के खिलाफ चार्जशीट
क्या है महिला सम्मान योजना? फॉर्म भरवाने खुद पहुंचे केजरीवाल । Delhi Election 2025