
लखनऊ। यूपी के वाहन स्वामियों के लिए गुड न्यूज है। योगी सरकार ने वाहनों के 5 साल के ट्रैफिक चालान माफ करने का ऐलान किया है। इसका फायदा निजी और कामर्शियल वाहन स्वामियों को मिलेगा। जिनके ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में चालान काटे गए थे। 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 के बीच कटे ट्रैफिक चालान इसके दायरे में आएंगे। विभिन्न न्यायालयों में लंबित इससे जुड़े केसेज को भी इसका लाभ मिलेगा।
परिवहन आयुक्त ने क्या कहा?
यूपी में लंबे समय से वाहन स्वामियों ने चालान का भुगतान नहीं किया है। योगी सरकार के इस फैसले से उनको राहत मिली है। परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह ने इस सिलसिले में सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। उसमें कहा गया है कि कोर्ट में लंबित वादों की लिस्ट लेकर इन ट्रैफिक चालान को पोर्टल से डिलीट कर दिया जाए।
किस व्यवस्था के तहत निरस्त किए गए चालान?
जारी किए गए आदेश के अनुसार, 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 के ट्रैफिक चालान को निरस्त किया गया है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 जून 2023 के जरिए यह व्यवस्था लागू की गई है। उसमें कहा गया है कि पुराने ट्रैफिक चालान जो लंबित हैं, उन्हें निरस्त करा दिए जाएं। आपको बता दें कि नोएडा में किसान चालान निरस्त करने की मांग को लेकर धरना दे रहे थे।
यूपी ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट से ले सकते हैं जानकारी
अधिकारियों के अनुसार, इस अवधि के बाद भी जिन वाहन स्वामियों का चालान हुआ है। उन्हें घबराने की जरुरत नहीं है। यूपी ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट से लोग जानकारी कर सकते हैं। सिर्फ गाड़ी का नंबर सबमिट करके आप ट्रैफिक चालान के बारे में जानकारी कर सकती हैं। यदि किसी का चालान गलत तरीके से काटा गया है तो वह उसकी भी शिकायत कर सकते हैं।
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