
Raja Kolander murder case: एक ऐसा मामला, जिसमें जुर्म के पीछे जुनून नहीं, बल्कि पागलपन था। एक ऐसा शख्स, जिसे इंसानी खोपड़ियों का शौक था। सिर काटकर दिमाग का सूप पीने वाला यह इंसान खुद को ‘राजा’ कहलवाता था। 25 साल बाद अदालत ने इंसाफ दिया है। लखनऊ की एडीजे कोर्ट ने नरभक्षी राजा कोलंदर और उसके साले बच्छराज कोल को डबल मर्डर केस में उम्रकैद की सजा सुनाई है।
लखनऊ एडीजे कोर्ट नंबर-5 के जज रोहित सिंह ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। अदालत ने राजा कोलंदर और बच्छराज कोल को उम्रकैद के साथ-साथ ढाई-ढाई लाख रुपये जुर्माने की सजा भी दी है। यह सजा 2000 में हुई मनोज कुमार सिंह और उनके ड्राइवर रवि श्रीवास्तव की हत्या के मामले में दी गई है।
घटना 24 जनवरी 2000 की है, जब मनोज सिंह और उनके ड्राइवर रवि श्रीवास्तव लखनऊ से रीवा के लिए निकले थे। उनकी आखिरी लोकेशन रायबरेली के हरचंदपुर की एक चाय की दुकान पर मिली। इसके बाद दोनों गायब हो गए। काफी तलाश के बाद भी कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
कुछ समय बाद पुलिस को प्रयागराज के शंकरगढ़ के जंगलों में दोनों के क्षत-विक्षत शव मिले। जांच में सामने आया कि दोनों की हत्या राजा कोलंदर और उसके साले बच्छराज कोल ने की थी। पुलिस ने 21 मार्च 2001 को इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन मामला कानूनी पेचिदगियों में उलझ गया और सुनवाई 2013 में शुरू हुई।
यह पहला मौका नहीं है जब राजा कोलंदर को उम्रकैद मिली हो। साल 2012 में पत्रकार धीरेंद्र सिंह की हत्या के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजा और उसके साले को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। जांच के दौरान राजा के फार्महाउस से 14 इंसानी खोपड़ियां बरामद हुई थीं, जिससे उसका नरभक्षी और सिर संग्रहकर्ता होना साबित हुआ।
पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक, राजा कोलंदर मारे गए लोगों के सिर काटकर उन्हें फार्महाउस में ले जाता, जहां वह उनका दिमाग निकालकर सूप बनाकर पीता था। यह सनसनीखेज खुलासा सामने आने के बाद पूरा देश दहल गया था।
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