
Meerut Saurabh murder case: मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। हत्या की साजिश रचने और उसे अंजाम देने वाले पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि "गर्भवती होना कोई छूट का आधार नहीं हो सकता, जब अपराध इतना निर्मम हो।"
सुनवाई के दौरान मुस्कान के वकील ने दलील दी कि वह गर्भवती है और उसे विशेष राहत मिलनी चाहिए। लेकिन अदालत ने इस तर्क को मानने से इंकार कर दिया। अपर जिला जज ने कहा कि “केवल गर्भावस्था किसी जघन्य अपराध की गंभीरता को कम नहीं कर सकती।” कोर्ट ने माना कि मामले में ठोस सबूत और गवाही के आधार पर आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती।
सरकारी वकील रेखा जैन ने अदालत को बताया कि सौरभ की हत्या बेहद बेरहमी से की गई थी। उसके शव के चार टुकड़े किए गए और उन्हें नीले रंग के ड्रम में सीमेंट के साथ भरकर छिपा दिया गया। हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू और ड्रम, दोनों पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर बरामद किए हैं। इतना ही नहीं, मुस्कान के माता-पिता ने भी बेटी के खिलाफ गवाही दी है।
कोर्ट का फैसला सुनते ही मुस्कान और साहिल फफक कर रोने लगे। सूत्रों के अनुसार, दोनों को अदालत ने सरकारी वकील मुहैया कराया है, क्योंकि उनके परिवार वालों ने मुकदमा लड़ने से इंकार कर दिया था। अदालत ने कहा कि फिलहाल जमानत का कोई पर्याप्त आधार नहीं है।
अब मुस्कान और साहिल के वकील हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं। दोनों को अब अगली सुनवाई के लिए जेल में ही रहना होगा।
ये खौफनाक मामला 3 मार्च को मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के डंदिरा नगर से सामने आया था। आरोप है कि मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या की, फिर शव के टुकड़े कर उसे एक ड्रम में सीमेंट के साथ बंद कर दिया। जब यह सनसनीखेज वारदात सामने आई, तो इलाके में हड़कंप मच गया था।
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