गाड़ी खराब होने पर देना होगा 20,000 रुपये जुर्माना! इस एक्सप्रेसवे पर चढ़ने से पहले जरूर ध्यान दें!

Published : Feb 12, 2025, 02:08 PM ISTUpdated : Feb 12, 2025, 02:09 PM IST
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सार

New Traffic rule : नोएडा एक्सप्रेसवे पर गाड़ी खराब होने पर अब भारी जुर्माना! ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए नया नियम लागू, ₹20,000 तक का चालान और गाड़ी जब्त भी हो सकती है।

Noida Traffic Rule: अगर आपकी गाड़ी नोएडा एक्सप्रेसवे पर खराब हो गई तो अब सतर्क हो जाइए, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ने ‘ब्रेकडाउन चालान’ लागू कर दिया है। इस नए नियम के तहत, अगर कोई वाहन एक्सप्रेसवे पर खराब होकर ट्रैफिक में बाधा डालता है, तो वाहन मालिक को भारी जुर्माना देना होगा। जरूरत पड़ने पर पुलिस गाड़ी को जब्त भी कर सकती है।

क्यों लिया गया यह फैसला?

नोएडा एक्सप्रेसवे पर रोज़ाना करीब 5 लाख से ज्यादा वाहन दौड़ते हैं। कई बार गाड़ियां अचानक खराब हो जाती हैं, जिससे लंबे समय तक ट्रैफिक जाम लग जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए पुलिस ने यह नया नियम लागू किया है। अब यदि कोई वाहन एक्सप्रेसवे पर खराब होता है और ट्रैफिक जाम की वजह बनता है, तो ट्रैफिक पुलिस उस पर जुर्माना लगा सकती है। 

कितना लगेगा चालान?

नोएडा ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, यह जुर्माना मोटर वाहन अधिनियम की धारा 201 के तहत लगाया जाएगा। 

  • जुर्माने की राशि ₹5,000 से ₹20,000 तक हो सकती है। 
  • अगर वाहन के पास फिटनेस सर्टिफिकेट या अन्य जरूरी दस्तावेज नहीं हैं, तो पुलिस वाहन को ज़ब्त भी कर सकती है। 
  • एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक बाधित करने वाले वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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गाड़ी टो होगी, चालान भी कटेगा!

 डीसीपी (ट्रैफिक) लखन सिंह यादव के अनुसार, यदि कोई वाहन एक्सप्रेसवे पर खराब हो जाता है तो ट्रैफिक पुलिस उसे टो करने के साथ-साथ चालान भी जारी करेगी। यदि वाहन के पास फिटनेस सर्टिफिकेट, पंजीकरण प्रमाणपत्र या पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है, तो उस पर अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस के पास एक्सप्रेसवे से गाड़ियां हटाने के लिए हाइड्रोलिक क्रेन और दो छोटे क्रेन भी उपलब्ध हैं। 

किन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं? 

अभी यह नियम मुख्य रूप से व्यावसायिक वाहनों पर लागू किया गया है। निजी कार मालिकों को घबराने की जरूरत नहीं है। फ़रवरी से लागू इस नियम के पहले 10 दिनों में 50 से अधिक वाहनों का चालान किया जा चुका है। हालांकि, अगर स्थिति नहीं सुधरी तो आगे निजी वाहनों को भी इस दायरे में लाया जा सकता है।

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