श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में कोर्ट ने अमीन रिपोर्ट तैयार करने का आदेश स्थगित कर दिया है। आदेश पर रोक को लेकर प्रार्थनापत्र दिया गया था जिसके बाद कोर्ट का यह फैसला आया है।
मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह केस में बुधवार को कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। कोर्ट के अमीन को रिपोर्ट तैयार करने के दिए गए आदेश को स्थगित कर दिया गया है। जिसके बाद अब मामले की अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी। आपको बता दें कि ईदगाह पक्ष की रिपोर्ट तैयार करने के मामले में रोक की मांग को लेकर यह प्रार्थना पत्र दिया गया है।
आदेश 11 अप्रैल तक किया गया स्थगित
सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट नीरज गोंड ने ईदगाह का अमीन द्वारा निरीक्षण कर रिपोर्ट दिए जाने वाला अपना आदेश स्थगित कर दिया है। उन्होंने 29 मार्च को दिए अपने इस आदेश को 11 अप्रैल तक के लिए स्थगित किया है। ज्ञात हो कि आदेश दिए जाने के बाद से ही लगातार ईदगाह और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के द्वारा इसे रोकने का प्रार्थनापत्र दिया जा था। इसी कड़ी में मंगलवार को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से भी अधिवक्ता जीपी निगम ने प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र दिए जाने के बाद कोर्ट ने मंगलवार को आदेश रिजर्व रख लिया था और बुधवार को इसमें फैसला सुनाया। फैसला सुनाते हुए पुराने आदेश को 11 अप्रैल तक स्थगित किया। वहीं इसकी पुष्टि ईदगाह के सचिव के द्वारा भी की गई है। उन्होंने कहा कि अमीन रिपोर्ट पेश किए जाने का आदेश स्थगित कर दिया गया है। मामले में पक्षकार अधिवक्ता शैलेष दुबे की ओर से जानकारी दी गई कि अमीन रिपोर्ट का आदेश अदालत ने स्थगित किया है। जिसके बाद मामले में 11 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी।
सुनवाई के बाद होगा आगे का फैसला
आपको बता दें कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह मामले को लेकर लगातार सुनवाई जारी है। इस बीच अमीन रिपोर्ट का आदेश पूर्व में कोर्ट के द्वारा गया था। हालांकि उस आदेश पर रोक के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसी के चलते कोर्ट ने मामले में आदेश को 11 अप्रैल तक स्थगित कर दिया है। सुनवाई के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा।