PM Kisan Mandhan Yojana: बुढ़ापे की फिक्र खत्म! इस स्कीम से पाएं हर महीने 3000 रुपए

Published : Jun 30, 2025, 02:05 PM IST
pm kisan mandhan yojana benefits and kist update 2025

सार

farmer pension scheme: पीएम किसान मानधन योजना से 60 साल की उम्र के बाद हर महीने ₹3000 पेंशन पाएँ। सिर्फ़ ₹55 से ₹200 के मासिक अंशदान से बुढ़ापे की चिंता दूर करें। पीएम किसान लाभार्थियों के लिए ख़ास सुविधा भी उपलब्ध।

PM Kisan Maandhan Yojana: अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं और इस देरी से परेशान हैं, तो चिंता छोड़िए। सरकार जल्द ही जुलाई की शुरुआत में अगली किस्त जारी कर सकती है। लेकिन उससे पहले जान लीजिए एक और ऐसी योजना के बारे में जो आपको बुढ़ापे में आत्मनिर्भर बना सकती है।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) नाम की इस स्कीम में जुड़कर आप 60 साल की उम्र के बाद हर महीने ₹3000 की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, और वो भी केवल ₹55 से ₹200 रुपये प्रतिमाह के मामूली अंशदान पर।

क्या है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना?

इस योजना की शुरुआत 9 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार द्वारा छोटे और सीमांत किसानों के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को बुढ़ापे में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।

  • इस योजना में 18 से 40 वर्ष तक की उम्र के किसान हिस्सा ले सकते हैं। 
  • 60 साल की उम्र के बाद हर महीने ₹3000 की पेंशन दी जाती है। 
  • जितना अंशदान आप देंगे, उतना ही केंद्र सरकार भी आपके लिए देगी।

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जानिए अंशदान और पेंशन की पूरी गणना

उम्रप्रति माह अंशदान (रु)सरकार का योगदानकुल योगदान
18₹55₹55₹110
25₹80₹80₹160
30₹105₹105₹210
35₹150₹150₹300
40₹200₹200₹400

पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को मिलेगी अतिरिक्त सुविधा

अगर आप पहले से ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं और सरकार से हर साल ₹6000 प्राप्त कर रहे हैं, तो इस पेंशन योजना के लिए अलग से अंशदान देने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो पीएम किसान की ही राशि से इस योजना की किस्तें कटवा सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक में अनुमति देनी होगी।

पात्रता और किन्हें नहीं मिलेगा लाभ?

पात्र किसान: 

  • लघु और सीमांत किसान 
  • उम्र 18 से 40 वर्ष 
  • जिनकी सालाना आय कर योग्य नहीं है

अपात्र किसान:

  • इनकम टैक्स भरने वाले 
  • NPS, EPF, ESIC से जुड़े लोग 
  • डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए आदि 
  • बड़े जमींदार और संस्थागत भूमिधारक 
  • सरकारी कर्मचारी (कुछ श्रेणियों को छोड़कर)

कैसे करें आवेदन?

  1. नजदीकी CSC सेंटर (कॉमन सर्विस सेंटर) जाएं 
  2. आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ज़मीन के कागज़ और फोटो लेकर जाएं 
  3. VLE आपकी ओर से फॉर्म भरेंगे 
  4. बैंक से ऑटो डेबिट की अनुमति देनी होगी
  5.  फॉर्म अपलोड होते ही आपको मिलेगा यूनिक पेंशन नंबर

कब कटेगी किस्त? क्या होता है डिफॉल्ट?

  1. किस्त मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक हो सकती है 
  2. ऑटो डेबिट की तिथि: 1, 11 और 21 तारीख
  3.  लगातार 6 माह तक किस्त न कटे तो खाता निष्क्रिय हो सकता है 
  4. डिफॉल्ट खातों को ब्याज के साथ रीएक्टिवेट किया जा सकता है

मृत्यु की स्थिति में क्या होगा?

  • 60 वर्ष से पहले मृत्यु: जीवनसाथी योजना जारी रख सकता है या जमा रकम ब्याज सहित वापस ली जा सकती है 
  • 60 के बाद मृत्यु: जीवनसाथी को मिल सकती है 50% पेंशन (अगर वह पहले से लाभार्थी नहीं है) 
  • दोनों की मृत्यु के बाद, बची रकम नॉमिनी को दी जाएगी

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