
Rahul Gandhi Savarkar case: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लखनऊ की एक अदालत ने पेशी से अनुपस्थित रहने पर ₹200 का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) की अदालत में हुई, जहां राहुल गांधी को वीर सावरकर पर कथित आपत्तिजनक बयान देने के मामले में पेश होना था।
आपकी जानकारी के लिए बता दें की, कोर्ट ने राहुल गांधी को सख्त चेतावनी दी है कि यदि वे 14 अप्रैल को पेश नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। मामले की सुनवाई एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रही है।
राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीर सावरकर को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने सावरकर को "ब्रिटिश सरकार का सेवक और पेंशनभोगी" बताया था। इस बयान के खिलाफ अधिवक्ता नृपेन्द्र पांडे ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
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कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से प्रांशु अग्रवाल ने पैरवी की। उन्होंने अदालत से हाजिरी माफी की अर्जी लगाई और कहा कि राहुल गांधी दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक में व्यस्त थे, साथ ही उन्हें कई अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होना था। इसलिए, वह कोर्ट में हाजिर नहीं हो सके।
मामले के याचिकाकर्ता वकील नृपेन्द्र पांडे ने कोर्ट से शिकायत की कि राहुल गांधी बार-बार समन भेजे जाने के बावजूद पेश नहीं हो रहे हैं। उन्होंने अदालत से मांग की कि राहुल गांधी पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
कोर्ट ने राहुल गांधी को अगली सुनवाई में अनिवार्य रूप से पेश होने का आदेश दिया है। यदि वे 14 अप्रैल को अदालत में उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है।
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