आजम खान: हेट स्पीच केस से बरी हुए...तो इस केस में 1800 पन्नों की चार्जशीट ने बढ़ाईं मुश्किलें, क्या है मामला?

सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान हाल ही में सेशन कोर्ट से हेट स्पीच केस में बरी हुए हैं। पर उनकी मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पुलिस ने अब रामुपर पब्लिक स्कूल (आपीएस) की मान्यता के केस में अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है।

रामपुर। सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान हाल ही में सेशन कोर्ट से हेट स्पीच केस में बरी हुए हैं। पर उनकी मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पुलिस ने अब रामुपर पब्लिक स्कूल (आपीएस) की मान्यता के केस में अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। दाखिल चार्जशीट में आजम खान के आलवा उनकी पत्नी डॉ. तंजीन फातिमा और ​बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के एक क्लर्क को आरोपी बनाया गया है। बताया जा रहा है कि सपा सरकार के समय साल 2016 में बेसिक शिक्षा विभाग में रामपुर पब्लिक स्कूल को मान्यता दी थी। यह केस उसी से जुड़ा है।

आजम खान से जुड़ा क्या है ये मामला?

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दरअसल, समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे आजम खान ने शहर में तीन रामपुर पब्लिक स्कूल खोले थे। साल 2016 में इन स्कूलों की मान्यता बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जारी की गई थी। योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद आजम खान से जुड़े कई मामलों में फर्जीवाड़ा खुलकर सामने आया। उसमें आरपीएस की मान्यता के फर्जीवाड़े की भी बात सामने आई। जांच के बाद साल 2020 में को​तवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। जिलाधिकारी के आदेश पर तत्कालीन शिक्षाधिकारी प्रेम सिंह राणा ने यह केस दर्ज कराया था। जिसमें आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बीएसए कार्यालय के बाबू तौफीक को आरोपी बनाया गया था। साल 2021 में चार्जशीट भी दाखिल की गई थी। अब दूसरी बार 1888 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई है। कोर्ट में 6 जून को मामले की सुनवाई होगी।

क्या आजम खान की मुश्किलें बढ़ेंगी?

पुलिस का कहना है कि चार्जशीट में फर्जीवाड़े के कई सबूत पेश किए गए हैं। मान्यता में तो फर्जीवाड़ा किया ही गया है। स्कलों का संचालन भी कूटरचित दस्तावेजों के जरिए किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि चार्जशीट के दस्तावेजों को संदूक में बंद कर अदालत परिसर तक लाया गया। पुलिस के मुताबिक ये चार्जशीट काफी अहम मानी जा रही है।

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