
मथुरा: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले की सोमवार को सुनवाई की गई। बता दें कि इंतजामिया कमेटी सचिव तनवीर अहमद ने दो केसों में केस के स्थायित्व को चुनौती दी है। तनवीर अहमद ने सात नियम 11 सीपीसी पर सुनवाई किए जाने के लिए कोर्ट को प्रार्थना पत्र दिया है। वहीं अन्य दो मामलों में कोर्ट ने पक्षकार को प्रतिवादियों को नोटिस तामील कराने के संबंध में आदेश दिए हैं। कोर्ट ने 27 मार्च को मामले की अगली सुनवाई की तारीख दी है। वहीं कोर्ट ने पक्षकारों को आदेश देते हुए गैरहाजिर चल रहे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को नोटिस तामील कराए जाने के आदेश दिए हैं।
सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड नहीं पहुंचा कोर्ट
वहीं इंतजामिया कमेटी के सचिव द्वारा महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल त्रिपाठी और ठाकुर केशवदेव मंदिर के सेवायत पवन शास्त्री के केस सुने जाने योग्य हैं या नहीं, इस पर प्रार्थना पत्र दिया गया है। पक्षकार शिशिर चतुर्वेदी, दुष्यंत सारस्वत सहित सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री के केस की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 27 मार्च की तारीख दी है। सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री के केस में हाईकोर्ट द्वारा स्टे लगाया गया है। दिनेश शर्मा का कहना है कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड केस की पैरवी किए जाने से भाग रहा है। उन्होंने बताया कि कई बार नोटिस दिए जाने के बाद भी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड कोर्ट नहीं पहुंच रहे हैं।
इंतजामिया कमेटी के सचिव ने की ये मांग
वहीं ईदगाह के सचिव तनवीर अहमद ने बताया कि उनके द्वारा दो केसों में आदेश 7 नियम 11 की मांग की गई है। इस दौरान कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मस्थान के सचिव कपिल शर्मा के वकील मुकेश खंडेलवाल, सुप्रीम कोर्ट की वकील रंजना अग्निहोत्री, शिशिर चतुर्वेदी के लिए गोपाल खंडेलवाल और छाया गौतम आदि मौजूद रहे। वहीं आगरा की मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबे ठाकुर केशवराय की श्री विग्रहों को लाने के मामले में प्रतिवादी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। जिस कारण सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अगली ताऱीख 28 फरवरी दी है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह के इस केस में पुरातत्व विभाग को प्रतिवादी बनाया गया है।
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