
कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को गुरुवार को उनके खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से लोकसभा सांसद राठौर ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद उन्हें भारी पुलिस सुरक्षा के बीच अदालत ले जाया गया। उनकी गिरफ्तारी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के एक दिन बाद हुई है।
हालांकि, पीठ ने उन्हें नियमित जमानत का लाभ उठाने के लिए निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था। राठौर के खिलाफ सीतापुर में एक महिला की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था, जिसने 15 जनवरी को उन पर बलात्कार का आरोप लगाया था।
महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि राठौर ने उससे शादी करने और उसका राजनीतिक करियर बनाने का वादा करके पिछले चार वर्षों में कई बार बलात्कार किया। महिला ने पुलिस को कॉल डिटेल और कॉल रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध कराई है।
22 जनवरी को, पीड़िता के पति ने पांच व्यक्तियों के खिलाफ एक अलग शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राठौर और उसका बेटा परिवार पर मामले को निपटाने का दबाव बना रहे थे।
उसने दावा किया कि सांसद के सहयोगियों ने सोशल मीडिया पर उसकी पत्नी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की। सीतापुर पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसकी पहचान उजागर करने के लिए बीएनएस अधिनियम की संबंधित धाराओं, आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत पांच व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
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