योगी सरकार की ओर से मंजूर की गई नई आबकारी नीति के तहत शराब का ठेका लेने वाले दुकानदारों को 10 फीसदी ज्यादा शराब बेचनी होगी। वहीं नई नीति के तहत 1 अप्रैल से देशी, अंग्रेजी और बियर की कीमतों में इजाफा होगा।
लखनऊ: यूपी की योगी सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई है। शनिवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक की गई थी। बता दें कि नई आबकारी नीति 2023-24 में शराब और बीयर की दुकानों लाइसेंस फीस 10 फीसदी बढ़ाई गई है। वहीं यह बढ़ोत्तरी 1 अप्रैल से लागू होगी। अगले वित्तीय वर्ष यानि की 1 अप्रैल से सभी को शराब व बीयर 10 फीसदी ज्यादा बेचना होगा। नई आबकारी नीति अंग्रेजी शराब की दरों में 10 रुपए और देशी शराब में 5 रुपए की बढ़ोत्तरी होगी। वहीं बीयर के दामों में भी 5 से 7 रुपए की वृद्धि की गई है।
जेब पर भारी पड़ेगा शौक
बता दें कि अगले वित्तीय वर्ष में प्रदेश सरकार ने आबकारी विभाग से करीब 45 हजार करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने का लाभ तय किया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लाभ से नया लाभ पांच हजार करोड़ अधिक है। इसके अलावा लाइसेंस फीस में भी 1 लाख रुपए का इजाफा किया गया है। बता दें कि मॉडल शॉप पर बैठाकर शराब पिलाए जाने पर 2 लाख की जगह 3 लाख रुपए का शुल्क देना होगा। वहीं नई आबकारी नीति में देशी एवं अंग्रेजी शराब‚ बीयर की दुकानों और मॉडल शॉप खुलने और बंद होने का समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं विशेष अवसरों पर पहले से शासन की अनुमित के साथ बिक्री के समय में वृद्धि की जा सकेगी।
कैबिनेट बैठक में मिली मंजूरी
बता दें कि सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में वर्ष 2023-24 के लिए नयी आबकारी नीति को मंजूरी दी गई है। नई नीति लागू होने के बाद राज्य सरकार को करीब 45 हजार करोड़ का राजस्व मिल सकता है। पिछले साल यह लक्ष्य 40 हजार करोड़ था। 1 अप्रैल से 25 फीसदी तीव्रता वाली देसी शराब के 200 ML एमएल के पैकेट 50 से बढ़कर 55 रुपए और 36 फीसदी तीव्रता वाली शराब के 200 ML के पैकेट के दाम में 65 से 70 रुपए का इजाफा होगा। वहीं 42.8 फीसदी तीव्रता वाले 200 ML के पैकेट के दाम बढ़कर 75 से 80 रुपए हो जाएंगे।
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