
Uttar Pradesh Home construction rules: उत्तर प्रदेश की जनता के लिए राहत की बड़ी खबर आई है। अगर आप अपने छोटे प्लॉट पर घर बनवाने की सोच रहे हैं तो अब आपको नक्शा पास कराने की झंझट से गुजरने की जरूरत नहीं होगी। योगी सरकार ने भवन निर्माण के नियमों में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए आम लोगों को बड़ी राहत दी है। इस बदलाव से ना सिर्फ निर्माण प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि भ्रष्टाचार और फालतू की दौड़भाग पर भी लगाम लगेगी।
अब एक हजार वर्गफीट तक के प्लॉट पर मकान निर्माण के लिए नक्शा पास कराना जरूरी नहीं होगा। यह नियम खासतौर पर छोटे प्लॉट धारकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।
आवास विभाग के प्रमुख सचिव पी. गुरु प्रसाद के अनुसार, अब 5,000 वर्गफुट तक के भवन निर्माण के लिए केवल आर्किटेक्ट का प्रमाण पत्र ही पर्याप्त होगा। पहले जहां अपार्टमेंट के लिए दो हजार वर्गमीटर की जरूरत थी, अब यह सीमा घटाकर एक हजार वर्गमीटर कर दी गई है।
नए नियमों के तहत मकान के 25% हिस्से में नर्सरी, क्रैच, होम स्टे या डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट और सीए जैसे प्रोफेशनल्स अपने कार्यालय चला सकेंगे। इसके लिए नक्शे में अलग से जिक्र की जरूरत नहीं होगी।
अब नक्शा पास कराने की प्रक्रिया भी आसान हो गई है। संबंधित विभागों को 7 से 15 दिन में NOC देना अनिवार्य होगा। अगर तय समय पर विभाग जवाब नहीं देता, तो वह NOC स्वीकृत मानी जाएगी। 24 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर रिहायशी क्षेत्र में दुकानें और ऑफिस खोलने की अनुमति दी गई है। इससे कम चौड़ाई वाली सड़कों पर प्रोफेशनल्स अपने ऑफिस चला सकेंगे।
45 मीटर चौड़ी सड़कों पर अब जितनी चाहें उतनी ऊंची इमारतें बनाई जा सकती हैं। FAR (फ्लोर एरिया रेशियो) को तीन गुना तक बढ़ाया गया है, जिससे बहुमंजिला भवनों को बढ़ावा मिलेगा।
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