UP Crime News: महिला पर जुल्म की हद! पति करता था जबरन Unnatural Sex, देवर की नीयत भी थी खराब

Ghazipur  Crime News: गाजीपुर में विवाहिता ससुराल में प्रताड़ित। पति पर अप्राकृतिक संबंध का आरोप, देवर ने भी की छेड़छाड़। दहेज के लिए भूखा रखा, पुलिस ने मामला दर्ज किया।

UP domestic violence case: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक विवाहिता को उसकी ससुराल में बेरहमी से प्रताड़ित किया गया। महिला ने पति, ससुर, सास, देवर और ननद पर संगीन आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारी का कहना है कि अगर आरोप सही पाए जाते हैं, तो कठोर कार्रवाई की जाएगी।

पति की दरिंदगी: जबरदस्ती करता था अप्राकृतिक संबंध

भावरकोल थाना क्षेत्र की इस घटना में पीड़िता की शादी 3 मई 2022 को कमलेश यादव से हुई थी। शुरुआती एक महीने तक सबकुछ ठीक चला, लेकिन फिर हालात बदलने लगे। विवाहिता का आरोप है कि पति और ननद ने मिलकर आए दिन मारपीट शुरू कर दी। 13 मई 2025 को पति ने उसे बेरहमी से पीटकर घर से निकाल दिया। मामला पुलिस तक पहुंचा, समझौता हुआ, लेकिन ससुराल में लौटते ही जुल्म का सिलसिला फिर से शुरू हो गया।

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पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसका पति जबरदस्ती अप्राकृतिक संबंध बनाने का दबाव डालता था। जब उसने मना किया, तो उसे बेरहमी से पीटा जाता था। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि पति लगातार गालियां देता और गंदी भाषा का इस्तेमाल करता था।

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देवर की गंदी नजर, करता था छेड़छाड़ और जबरदस्ती

महिला ने अपने देवर अखिलेश यादव पर भी गंभीर आरोप लगाए। उसने कहा कि पति के जुल्मों के बीच देवर की नीयत भी बिगड़ गई। वह आए दिन उसे शारीरिक रूप से परेशान करता, अश्लील हरकतें करता और जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश करता।

ससुराल वालों को चाहिए था पिता का रिटायरमेंट पैसा, भूखा तक रखा

पीड़िता ने बताया कि 2022 में उसके पिता की सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट हुई, जिसके बाद ससुरालवाले पैसों की मांग करने लगे। जब उसने देने से इनकार किया, तो उसे कई दिनों तक भूखा रखा गया। अगर खाना दिया भी जाता, तो उसमें थूक दिया जाता या फिर खाने को फेंक दिया जाता।

शादी के दौरान पीड़िता के पिता ने 9 लाख कैश और कुल 16 लाख का दहेज दिया था। इसके बावजूद, ससुरालवालों का लालच खत्म नहीं हुआ और उसे लगातार प्रताड़ित किया गया।

पुलिस एक्शन में, सभी आरोपियों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज

पीड़िता की शिकायत पर भावरकोल पुलिस ने धारा 115(2), 352, 75(2), 85 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 के तहत ससुर, सास, पति, देवर और ननद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है और आरोप सही पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, पुलिस ने सभी आरोपियों को समन जारी कर जल्द पूछताछ के लिए बुलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

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