UP Scholarship: योगी सरकार ने वंचित छात्रों को दिया दोबारा मौका, जारी हुआ नया टाइम टेबल

Published : Dec 25, 2025, 09:45 PM IST
CM Yogi Adityanath

सार

योगी सरकार ने दशमोत्तर छात्रवृत्ति 2025–26 में वंचित छात्रों को दोबारा मौका दिया है। मास्टर डेटा लॉक न होने से छूटे सामान्य, ओबीसी, अल्पसंख्यक, एससी-एसटी छात्रों के लिए नई समय-सारिणी जारी की गई है।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्र हित में एक और अहम निर्णय लिया है। समाज कल्याण विभाग ने शैक्षिक सत्र 2025–26 की दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत उन पात्र छात्र-छात्राओं को दोबारा अवसर देने का फैसला किया है, जो समय पर मास्टर डेटा लॉक न होने के कारण छात्रवृत्ति से वंचित रह गए थे। इसके लिए विभाग ने संशोधित समय-सारिणी जारी की है।

सभी वर्गों के छात्रों को मिलेगा समान लाभ

यह संशोधित व्यवस्था सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के सभी पात्र विद्यार्थियों पर समान रूप से लागू होगी। सरकार का उद्देश्य साफ है कि कोई भी योग्य छात्र सिर्फ आर्थिक कारणों से अपनी पढ़ाई से वंचित न रहे।

छात्रवृत्ति प्रक्रिया होगी अधिक पारदर्शी और समयबद्ध

समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने बताया कि यह संशोधित कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सरल, त्रुटिरहित और समयबद्ध बनाएगा। इससे पात्र विद्यार्थियों को योजना का लाभ तय समय पर मिल सकेगा।

मास्टर डेटा लॉक और सत्यापन की नई समय-सीमा

समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक आनंद कुमार सिंह के अनुसार, शिक्षण संस्थान 23 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक मास्टर डेटा तैयार करेंगे।विश्वविद्यालय और एफिलिएटिंग एजेंसियां 23 दिसंबर से 9 जनवरी 2026 तक फीस और छात्र संख्या का सत्यापन करेंगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अंतिम सत्यापन 15 जनवरी 2026 तक पूरा किया जाएगा।

सामान्य, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए आवेदन प्रक्रिया

  • ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 14 जनवरी 2026
  • दस्तावेजों की हार्ड कॉपी संस्थान में जमा: 21 जनवरी 2026
  • संस्थान स्तर पर सत्यापन: 27 जनवरी 2026
  • विश्वविद्यालय स्तर पर छात्र सत्यापन: 28 जनवरी से 7 फरवरी 2026

एनआईसी द्वारा डेटा स्क्रूटनी: 9 फरवरी 2026

  • छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान: 18 मार्च 2026 तक
  • भुगतान PFMS के माध्यम से आधार-सीडेड बैंक खाते में किया जाएगा।

अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को विशेष राहत

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र 31 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इन वर्गों के छात्रों को 22 जून 2026 तक छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि प्रदान की जाएगी। यह निर्णय सामाजिक न्याय के प्रति योगी सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

समय-सारिणी के पालन की अपील

उपनिदेशक आनंद कुमार सिंह ने सभी शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों और विद्यार्थियों से अपील की है कि वे जारी की गई समय-सारिणी का सख्ती से पालन करें, ताकि छात्रवृत्ति प्रक्रिया बिना किसी बाधा के पूरी की जा सके।

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