
UP Government Bans Meat Sale: उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को नौ दिवसीय चैत्र नवरात्रि के आरंभ से पहले अवैध बूचड़खानों को बंद करने और धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया है। बता दें ऐसे में 6 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर विशेष प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इस दिन मांस की बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी।
उत्तर प्रदेश शहरी विकास विभाग के प्रिंसिपल सचिव अमृत अभिजात ने सभी जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर और नगरपालिका आयुक्तों को निर्देश दिया है कि वे तुरंत अवैध कसाईघरों को बंद करें और धार्मिक स्थलों के निकट मांस बिक्री पर लगे प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करें।
प्रत्येक जिले में एक विशेष समिति का गठन किया जाएगा ताकि इस प्रतिबंध की प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके। योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2014 और 2017 में जारी अपने आदेशों को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट किया है कि धार्मिक स्थलों के निकट अवैध पशु वध और मांस की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश को प्रभावी बनाने के लिए जिलाधिकारियों के नेतृत्व में जिला स्तर पर समितियां गठित की गई हैं जिनमें पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पशुपालन, परिवहन, श्रम, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे।
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प्रदेश में जो भी इस आदेश का उल्लंघन करेगा उसे यूपी नगर निगम अधिनियम और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सूचना एवं जनसंपर्क निदेशक शिशिर ने न्यूज ऐजेंसी PTI को दिए बयान में कहा, "नवरात्रि के दौरान धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में कोई भी मांस या मछली की दुकान नहीं होगी। इसके बाहर भी दुकानों को केवल उनके लाइसेंस की शर्तों के अनुसार ही काम करना होगा। खुले में कोई विक्रय नहीं किया जाएगा और राम नवमी के दिन सभी दुकानें बंद रहेंगी।"
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्रि और राम नवमी के दौरान राज्य में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है।
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