यूपी सरकार ने जन शिकायतों के समाधान के लिए बनाए गए जनसुनवाई पोर्टल (UP Jansunwai Portal) में अहम बदलाव किए हैं। पहले एक मोबाइल नम्बर से 50 शिकायत करने की व्यवस्था लागू थी। अब आप सिर्फ एक मोबाइल से महीने भर में 10 शिकायतें कर सकेंगे।
लखनऊ। यूपी सरकार ने जन शिकायतों के समाधान के लिए बनाए गए जनसुनवाई पोर्टल (UP Jansunwai Portal) में अहम बदलाव किए हैं। पहले एक मोबाइल नम्बर से 50 शिकायत करने की व्यवस्था लागू थी। अब आप सिर्फ एक मोबाइल से महीने भर में 10 शिकायतें कर सकेंगे।
IRGS में ये संशोधन कानपुर नगर, अयोध्या व पीलीभीत समेत कई जिलों से मिले फीडबैक के बाद किए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्र के समक्ष इससे संबंधित प्रेजेंटेशन दिया गया। उसके बाद इस बदलाव को अमली जामा पहनाया गया है।
क्यों किया गया बदलाव?
दरअसल, पोर्टल (IRGS) में यह बदलाव इसलिए किया गया है, ताकि शिकायतों का तेजी से निस्तारण हो सके। पहले लोग एक मोबाइल से महीने भर में 50 शिकायतें कर सकते थे। उनमें तमाम शिकायतें गलत पाई जाती थी। नये बदलाव से शिकायतों के रुप में गलत जानकारी देने पर अंकुश लगेगा।
अफसरों की मंथली रैंकिंग की व्यवस्था में परिवर्तन
यूपी के प्रशासनिक अफसरों की 10 मानकों के बेस पर मंथली रैंकिंग की जाती है। उसमें भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। मंथली मूल्यांकन प्रपत्र के मानक संख्या-01 के परिवर्तन किया गया है। प्रपत्र में परिवर्तन के अनुसार, अब पिछले 6 महीने के मासिक औसत के सापेक्ष मासिक शिकायत प्राप्ति के प्रतिशत के बेस पर अंक नहीं दिया जाएगा। यह व्यवस्था पूरी तरह खत्म कर दी गई है।
मासिक लक्ष्य पहले से घोषित होंगे
अब DM, पुलिस कमिश्नर, SSP ऑफिस में संदर्भ फीडिंग के लिए मासिक लक्ष्य पहले से घोषित रहेंगे। शिकायत को फ्लैग लगाकर एल-1 अधिकारी द्वारा स्पेशल क्लोज करने की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। अब एल-1 अधिकारी को फ्लैग चयनित कर आख्या अपलोड करनी होगी। फिर यह अनुमोदन के लिए एल-2 अधिकारियों के पास पहुंचेगी। आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 6 महीनों में लगभग 6 लाख संदर्भों में एल-1 अधिकारियों ने निषेधित विषयों के फ्लैग लगाए हैं।
अफसरों की रैंकिग में एक नया मानक जोड़ा गया है। अधिकारियों की रैंकिंग में प्रोफाइल सत्यापन का नया मानक ऐड किया गया है। अब डीएम, पुलिस कमिश्नर, एसएसपी, एसपी ऑफिस द्वारा प्रत्येक माह जनपद और अधीनस्थ अधिकारियों का प्रोफाइल डिटेल जरुरत के अनुसार सत्यापित या संशोधित या सत्यापित किया जाएगा।