UP marriage registration rules Changed: अब शादी का रजिस्ट्रेशन तब ही होगा जब पंडित जी बोलेंगे 'हां, मैंने कराई है शादी'

Published : Jun 07, 2025, 02:09 PM IST
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सार

UP marriage registration new rules: यूपी में शादी रजिस्ट्रेशन के नियम बदल गए हैं! अब शादी का वीडियो सबूत देना होगा और गवाह भी ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन वर-वधू के निवास स्थान पर होगा, न कि शादी स्थल पर।

UP marriage registration rules Changed:  उत्तर प्रदेश में अब शादी का पंजीकरण मज़ाक नहीं रहा। अगर आप सोच रहे हैं कि मंदिर में चुपचाप शादी करके अगले दिन कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो ज़रा रुक जाइए! नए नियमों ने अब शादी को केवल रस्मों तक नहीं बल्कि कागज़ी और डिजिटल सबूतों तक सीमित कर दिया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी रजिस्ट्रेशन के पुराने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब रजिस्ट्रेशन शादी होने की जगह पर नहीं, बल्कि वर-वधू या उनके माता-पिता के निवास स्थान की तहसील के सब रजिस्ट्रार कार्यालय में होगा।

गवाह ज़रूरी, वरना रजिस्ट्रेशन नहीं

अब कोई भी शादी बिना गवाही के रजिस्टर्ड नहीं होगी। अगर परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं है, तो शादी करवाने वाला पंडित, मौलवी या पारदी को गवाह के तौर पर दफ्तर बुलाना अनिवार्य होगा

सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि शादी असली है, अब विवाह का पूरा वीडियो एक पेन ड्राइव में रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जमा करना अनिवार्य कर दिया है। बिना वीडियो साक्ष्य, रजिस्ट्रेशन को मंजूरी नहीं मिलेगी।

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फर्जी शादियों पर लगेगी लगाम

पहले शादी का रजिस्ट्रेशन वैवाहिक स्थल के आधार पर होता था, जिससे फर्जी शादियों की आशंका बढ़ जाती थी। अब नए नियमों से यह खेल खत्म हो जाएगा। आधे-अधूरे दस्तावेज़ और गवाह अब नहीं चलेंगे। स्टांप विभाग के एआईजी पुष्पेंद्र कुमार के अनुसार, नया आदेश शुक्रवार शाम को जारी कर दिया गया था और शनिवार से यह नियम पूरे प्रदेश में लागू हो चुका है। सभी सब-रजिस्ट्रार को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए जा चुके हैं।

कोर्ट के आदेश के बाद बदले गए नियम

इलाहाबाद हाई कोर्ट में शनिदेव बनाम यूपी सरकार के केस के बाद प्रशासन ने यह सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब परिवार की सहमति और ठोस सबूतों के बिना शादी रजिस्टर्ड नहीं हो पाएगी। नए निर्देशों के बाद अब कोई भी व्यक्ति चोरी-छिपे शादी कर रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश नहीं कर पाएगा। समाज और कानून दोनों की स्वीकृति अब अनिवार्य होगी।

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