
UP meat ban near temples: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अवैध बूचड़खानों को तुरंत बंद करने और धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मीट की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश दिया है।
सरकार के इस सख्त निर्णय के पीछे धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखना और आस्था का सम्मान करना प्रमुख कारण है। शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और नगर निगम आयुक्तों को निर्देश दिया है कि वे अवैध बूचड़खानों को तुरंत बंद कराएं और यह सुनिश्चित करें कि धार्मिक स्थलों के पास कहीं भी मीट की बिक्री न हो।
योगी सरकार ने आदेश जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि धार्मिक स्थलों के आसपास अब मीट की दुकानों को कतई अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके तहत सभी जिलों में कड़ी निगरानी रखी जाएगी और किसी भी प्रकार की अनियमितता पर तुरंत कार्रवाई होगी।
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योगी सरकार ने आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में स्पेशल जिला स्तरीय समितियां गठित की हैं। इन समितियों में पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पशुपालन विभाग, परिवहन विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के दिन पूरे उत्तर प्रदेश में पशु वध और मीट बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। यूपी नगर निगम अधिनियम 1959 और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 व 2011 के तहत उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना और सख्त कार्रवाई होगी।
सरकार का यह फैसला धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के प्रयासों का हिस्सा है। इससे न केवल सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि धार्मिक स्थलों के आसपास सफाई, स्वच्छता और सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।
सरकारी आदेश के बाद मीट कारोबारियों में चिंता का माहौल है, जबकि हिंदू संगठनों और श्रद्धालुओं ने इस कदम का स्वागत किया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत में आदेश का उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा।
सूत्रों के मुताबिक, सरकार इसे स्थायी करने पर विचार कर रही है, हालांकि इस पर अंतिम फैसला बाद में लिया जाएगा। फिलहाल, उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़खानों और धार्मिक स्थलों के पास मीट बिक्री पर रोक पूरी सख्ती से लागू होगी!
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