
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी राहत दी है। अभ्यर्थियों के हितों को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर प्रस्तावित सीधी भर्ती-2025 के लिए अधिकतम आयु सीमा में एकमुश्त तीन वर्ष का शिथिलीकरण देने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है।
सीधी भर्ती-2025 के तहत कुल 32,679 पदों को भरा जाना प्रस्तावित है। इस निर्णय से बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों को अवसर मिलेगा, जो अब तक आयु सीमा के कारण भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे थे।
शासनादेश के अनुसार यह आयु शिथिलीकरण एक बार के लिए सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। यह छूट निम्न पदों पर लागू होगी-
सरकार द्वारा यह फैसला उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली-1992 के नियम-3 के अंतर्गत लिया गया है। यह निर्णय 31 दिसंबर 2025 को जारी भर्ती विज्ञप्ति के क्रम में 5 जनवरी 2026 को जारी शासनादेश के माध्यम से प्रभावी किया गया है।
इस निर्णय से उन अभ्यर्थियों को विशेष राहत मिलेगी, जो लंबे समय से पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे थे लेकिन आयु सीमा पार होने के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे थे। अब वे भी समान अवसर के साथ भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।
योगी आदित्यनाथ सरकार का यह कदम स्पष्ट करता है कि प्रदेश सरकार युवाओं की समस्याओं को गंभीरता से समझती है और उनके समाधान के लिए ठोस निर्णय लेती है। रोजगार के अवसर बढ़ाना, प्रतियोगी परीक्षाओं में न्यायसंगत अवसर देना और प्रशासनिक फैसलों में संवेदनशीलता बनाए रखना योगी सरकार की नीति का अहम हिस्सा है। पुलिस भर्ती में आयु सीमा शिथिलीकरण का यह फैसला लाखों युवाओं की उम्मीदों को नया संबल देगा और यह साबित करता है कि योगी सरकार में युवा नीति निर्धारण के केंद्र में हैं।
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