
Ration Card E KYC UP: उत्तर प्रदेश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए अब समय कम बचा है। खाद्य एवं रसद विभाग ने सख्त आदेश जारी करते हुए कहा है कि सभी कार्डधारकों को 31 अगस्त तक अनिवार्य रूप से ई-केवाईसी (बायोमेट्रिक सत्यापन) कराना होगा। जो भी परिवार इस तारीख तक केवाईसी पूरी नहीं करेंगे, उन्हें एक सितंबर से तीन महीने तक मुफ्त राशन का लाभ अस्थायी रूप से नहीं मिलेगा।
राशन वितरण में पारदर्शिता लाने और अपात्र लाभार्थियों को हटाने के लिए आधार लिंकिंग और बायोमेट्रिक सत्यापन को अनिवार्य किया गया है। सरकार का मानना है कि इस प्रक्रिया से पात्र परिवारों तक सही तरीके से राशन पहुंच सकेगा।
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जिन कार्डधारकों ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, वे नजदीकी उचित दर की दुकान पर जाकर ई-पास मशीन के जरिए केवाईसी करा सकते हैं। यह प्रक्रिया बेहद सरल है और केवल आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन से पूरी हो जाती है।
उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत दो प्रकार के राशन कार्ड धारकों को लाभ मिलता है:
2021 में शासनादेश के तहत नए राशन कार्ड जारी किए गए थे। इसके साथ ही यूनिट संशोधन और यूनिट स्थानांतरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई थी।
खाद्य एवं रसद विभाग ने साफ किया है कि नए राशन कार्डधारक या जिन परिवारों की यूनिट हाल ही में जुड़ी है, उन्हें राशन मिलने से पहले ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है।
लाभार्थी अधिक जानकारी के लिए विभागीय पोर्टल या नजदीकी उचित दर की दुकान से संपर्क कर सकते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि समय पर ई-केवाईसी नहीं कराने वालों को 3 महीने तक राशन वितरण से वंचित रहना पड़ेगा।
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