
UP Traffic Challan: क्या आपका कोई ट्रैफिक चालान अब तक जमा नहीं हुआ है? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए। यूपी ट्रांसपोर्ट विभाग ने ट्रैफिक नियमों में बदलाव करते हुए बड़ा कदम उठाया है। अब चालान समय पर न भरने वालों को न सिर्फ जुर्माना बल्कि 10% तक अतिरिक्त लेट फीस भी देनी होगी।
परिवहन विभाग के अनुसार, करोड़ों रुपये का चालान बकाया है जिसे वसूलने के लिए यह नियम लागू किया गया है। पहले केवल जुर्माना देना होता था, लेकिन अब पेंडिंग चालान पर लेट फीस भी जुड़ जाएगी।
10 अगस्त से नया नियम लागू हो चुका है। वाहन मालिक को चालान भरने के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा। तय समय में भुगतान न करने पर जुर्माने पर 10% तक की लेट फीस जुड़ जाएगी।
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अब वाहन चालकों को ई-चालान नोटिस सीधे मोबाइल पर भेजे जाएंगे।
पहले चरण में जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक के लंबित चालानों की जानकारी भेजी जाएगी। दूसरे चरण में पुराने चालानों का भी निपटारा किया जाएगा।
परिवहन विभाग का अनुमान है कि करीब 36 लाख ई-चालान नोटिस भेजे जाएंगे।
आंकड़ों के मुताबिक, सिर्फ 2024-25 में ही 27 लाख ई-चालान जारी किए गए हैं। इससे करीब 1400 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला जाना बाकी है।
यूपी सरकार का यह कदम न सिर्फ यातायात अनुशासन लागू करने के लिए अहम है, बल्कि बकाया वसूली को भी तेज करेगा। वाहन चालकों के लिए यही बेहतर है कि समय पर अपने चालान भरें, वरना अतिरिक्त लेट फीस और कानूनी कार्रवाई दोनों का सामना करना पड़ सकता है।
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