Uttar Pradesh Government Scheme: उत्तर प्रदेश सरकार की कन्या विवाह सहायता योजना से निर्माण श्रमिकों को बेटियों की शादी के लिए ₹55,000 तक की आर्थिक मदद की जाएगी। अंतर्जातीय विवाह पर 61,000 और सामूहिक विवाह में 65,000 रुपए तक की मदद मिलेगी।
Uttar Pradesh Government Scheme: उत्तर प्रदेश सरकार गरीब मजदूरों के हित में कई योजनाएं चला रही है। इन्ही में से एक है कन्या विवाह सहायता योजना खासतौर पर निर्माण श्रमिकों के लिए बनाई गई है। सरकार इस योजना के तहत मजदूर परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे वे अपनी बेटी के विवाह का खर्च आसानी से उठा सकें।
बस्ती के श्रम प्रवर्तन अधिकारी नागेंद्र त्रिपाठी ने न्यूज 18 को बताया कि इस योजना के तहत लड़की की शादी के तीन महीने के भीतर आवेदन करने पर ₹55,000 का अनुदान दिया जाता है। अगर विवाह अंतर्जातीय होता है तो आपको 61000 रुपए की सहायता राशि मिलती है। वहीं, अगर सामूहिक विवाह आयोजित किया जाता है, जिसमें कम से कम 11 जोड़े एक ही स्थल पर शादी करते हैं तो प्रत्येक जोड़े को ₹65,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।
यदि विवाह अंतर्जातीय होता है तो सहायता राशि बढ़कर ₹61,000 हो जाती है। वहीं, अगर सामूहिक विवाह आयोजित किया जाता है, जिसमें कम से कम 11 जोड़े एक ही स्थल पर शादी करते हैं, तो प्रत्येक जोड़े को ₹65,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह योजना गरीब मजदूरों के लिए एक वरदान की तरह साबित हो रहा है। इससे गरीब परिवार की बेटियों के विवाह का सपना पूरा करना आसान हो रहा है।
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इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को कुछ आवश्यक दस्तावेज देने होंगे। इनमें श्रम पंजीयन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, लड़की और लड़के का आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट), विवाह कार्ड (प्रमाणित और सत्यापित), राशन कार्ड या परिवार रजिस्टर की स्वप्रमाणित प्रति, तथा शादी से संबंधित एक फोटो (जो श्रमिक द्वारा प्रमाणित हो) शामिल हैं।
इसके अलावा आवेदक को यह प्रमाण देना होगा कि वह पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्य में लगा हुआ है। साथ ही, इस बात का प्रमाण पत्र भी देना होगा कि उसने केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य समान योजना का लाभ नहीं लिया है।
इन सभी दस्तावेजों के साथ अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर आवेदन किया जा सकता है या फिर स्वयं https://upbocw.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद, सभी दस्तावेजों सहित आवेदन की प्रतिलिपि अपने श्रम कार्यालय में जमा करनी होगी।