
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को अपनी संपत्ति घोषित करने का आदेश दिया है, और रिपोर्ट है कि 13 लाख से अधिक कर्मचारियों ने ऐसा नहीं किया है, जिसके कारण उनका अगस्त महीने का वेतन रोक दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों को अपनी चल और अचल संपत्ति को सरकारी पोर्टल मानव संपदा में दर्ज कराने का आदेश दिया गया था। कर्मचारियों को सूचित किया गया था कि 31 अगस्त तक मानव संपदा में अपनी संपत्ति घोषित नहीं करने पर इस महीने का वेतन नहीं मिलेगा। कहा जा रहा है कि सरकार के इस आदेश का पालन नहीं करने पर प्रमोशन पर भी असर पड़ेगा।
लेकिन 13 लाख कर्मचारियों द्वारा अभी तक मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति घोषित नहीं करने के कारण, उन्हें अगस्त महीने का वेतन नहीं मिलने की आशंका है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को अपने अंतिम आदेश में कहा था कि उन्हें 31 अगस्त तक अपनी संपत्ति घोषित करनी होगी, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यह आदेश पिछले साल ही दिया गया था। पिछले साल 31 दिसंबर को इसका पालन करने की आखिरी तारीख दी गई थी। लेकिन इस आदेश को कई बार बढ़ाया गया। फिर भी, केवल 26 प्रतिशत कर्मचारियों ने ही संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का विवरण दर्ज किया था।
उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 17 लाख 88 हजार 429 सरकारी कर्मचारी हैं। इनमें से करीब 13 लाख लोगों ने अभी तक अपनी संपत्ति का ब्योरा घोषित नहीं किया है, जिसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस आदेश का कड़ाई से पालन करने पर जोर दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक नई समय सीमा से पहले अपनी संपत्ति का ब्योरा देने वालों को ही उनका वेतन दिया जाएगा. यह नियम सभी वर्गों के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होता है। उन्होंने कहा कि इस नियम का उल्लंघन करने वाले अधिकारी और अपनी संपत्ति घोषित नहीं करने वाले अधिकारी भी पदोन्नति के अयोग्य हो सकते हैं।
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