योगी सरकार की सख्त कार्रवाई: नशीली दवाओं पर बड़ी छापेमारी, 16 FIR और 6 गिरफ्तारियां

Published : Nov 04, 2025, 08:40 PM IST
yogi government action against illegal narcotic drugs 2025

सार

योगी सरकार ने नशीली दवाओं के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। अब तक लाखों की कोडीनयुक्त औषधियां जब्त, 16 एफआईआर दर्ज और 6 गिरफ्तारियां हुईं। 25 मेडिकल स्टोर्स पर बिक्री रोक, कई जिलों में छापेमारी जारी।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ योगी सरकार ने बड़ा अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग (एफएसडीए) ने राज्यभर में कोडीनयुक्त कफ सिरप और नॉरकोटिक दवाओं की अवैध बिक्री, भंडारण और वितरण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इस विशेष अभियान में अब तक लाखों की अवैध औषधियां जब्त की गई हैं, 16 एफआईआर दर्ज हुई हैं और 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

संदिग्ध मेडिकल स्टोर्स पर सघन जांच जारी

आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत अब तक 115 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई है। इनमें से लाखों की औषधियां जब्त की गईं और 115 नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। साथ ही 16 एफआईआर दर्ज कर 6 गिरफ्तारियां की गई हैं। संदिग्ध रिकॉर्ड मिलने पर 25 मेडिकल स्टोर्स पर कोडीनयुक्त सिरप और नॉरकोटिक औषधियों की बिक्री पर रोक लगाई गई है। विभाग ने आम जनता से अपील की है कि कोई भी अवैध औषधि कारोबार की सूचना व्हाट्सएप नंबर 8756128434 पर दे सकता है।

NDPS एक्ट के तहत बड़े स्तर पर कार्रवाई

FSDA टीम ने NDPS एक्ट के तहत कई जिलों में कार्रवाई की है।

  • लखनऊ: 11 अक्टूबर को अवैध गोदाम से ₹3 लाख की Phensypik T Syrup जब्त; दीपक मानवानी गिरफ्तार।
  • बहराइच: 13 अक्टूबर को Royal Pharma और Mamta Medical Agency से ₹30 हजार की दवाएं जब्त; दो गिरफ्तार।
  • लखीमपुर खीरी: 14 अक्टूबर को Piyush Medical Agency के मालिक के घर से ₹68 लाख की Tramadol Capsules बरामद; सरोज कुमार मिश्रा गिरफ्तार।
  • लखीमपुर खीरी: 4 नवंबर को New Roy Medical Agency से ₹2 लाख की 1200 बोतलें कोडीन सिरप जब्त; एक गिरफ्तार।

इसके अलावा ARPIK और IDHIKA Lifesciences Pvt. Ltd. के डिपो पर छापेमारी कर रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं।

BNS एक्ट के तहत अवैध बिलिंग पर सख्त कार्रवाई

औषधि प्रशासन विभाग ने BNS (भारतीय न्याय संहिता) की धाराओं के तहत अवैध बिलिंग में लिप्त मेडिकल स्टोर्स पर मुकदमे दर्ज किए हैं।

  • सीतापुर: Naimish Medical Store के संचालक शिवम कुमार पर धारा 318(1), 335 के तहत केस दर्ज।
  • रायबरेली: Ajay Pharma के मालिक पर धारा 318(2), 336(3), 340(2) के तहत कार्रवाई।
  • लखनऊ और सुल्तानपुर: Shri Shyam Pharma और Vinod Pharma पर अवैध बिक्री के मुकदमे।
  • उन्नाव: Ambika Healthcare पर ₹1 लाख से अधिक सिरप के बिल न दिखाने पर केस दर्ज।
  • कानपुर नगर: Maa Durga Pharma पर 40,000 सिरप के बिल न प्रस्तुत करने पर मुकदमा।

इसके अलावा बांदा, कानपुर, जालौन आदि जिलों में भी DMC Company, Sisodiya Medicine House, A.S. Healthcare, R.S. Healthcare, Balaji Medical Store और Ultra Fine Chemical पर कार्रवाई की गई है।

25 मेडिकल स्टोर्स पर बिक्री पर रोक

औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 की धारा 22(1)(d) के तहत राज्य सरकार ने 25 मेडिकल स्टोर्स पर कोडीनयुक्त और नशीली दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी है। इन स्टोर्स में लखनऊ, कानपुर नगर, रायबरेली, सीतापुर, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, वाराणसी और कौशांबी जिले शामिल हैं। इसके अलावा, नेपाल सीमा, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब से सटे जिलों में भी नशीली दवाओं की अवैध आवाजाही पर रोक के लिए सघन अभियान जारी है।

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