उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता आज से लागू, रचेगा ये खास इतिहास

Published : Jan 27, 2025, 09:19 AM ISTUpdated : Jan 27, 2025, 01:26 PM IST
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सार

उत्तराखंड UCC लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह राज्य के बाहर रहने वाले निवासियों पर भी लागू होगा।

देहरादून। उत्तराखंड में सोमवार से UCC (Uniform Civil Code) लागू हो गया। इसके साथ ही यह समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बनकर इतिहास रचेगा। यह विधेयक दोपहर 12:30 बजे लागू हुआ। यूसीसी को पूरे उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। यह राज्य के बाहर रहने वाले निवासियों पर भी लागू होगा। 

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि UCC धर्म, लिंग, जाति या समुदाय के आधार पर भेदभाव से मुक्त एक सामंजस्यपूर्ण समाज की नींव रखेगा। इससे सभी लोगों को समान अधिकार मिलेंगे। किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। हम अपने वादे को पूरा कर रहे हैं। भाजपा अपने वादे पूरे करती है। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाना इसका एक उदाहरण है। भारत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूती से खड़ा है।

बता दें कि पिछले महीने सीएम धामी ने पुष्टि की थी कि जनवरी 2025 से UCC उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा था कि सरकार UCC लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

पुष्कर सिंह धामी ने कहा था पुरा है होमवर्क

धामी ने कहा था कि राज्य सरकार ने अपना "होमवर्क" पूरा कर लिया है। जनवरी 2025 से पूरे राज्य में यूसीसी के कार्यान्वयन की तैयारी कर ली गई है। उन्होंने कहा था, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने राज्य के लोगों से 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले समान नागरिक संहिता लाने का वादा किया था। सरकार बनने के बाद हमने इसपर प्राथमिकता से काम किया। यूसीसी का मसौदा तैयार किया गया। इस पर एक अधिनियम लाया गया। अब हम सोमवार को उस प्रतिबद्धता को पूरी तरह और औपचारिक रूप से पूरा करने जा रहे हैं।"

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सीएम ने कहा, “यह प्रधानमंत्री के सामंजस्यपूर्ण भारत के निर्माण के दृष्टिकोण के अनुरूप होगा, जहां किसी भी धर्म, लिंग, जाति या समुदाय के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं होगा।”

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