पैन-आधार लिंकिंग के लिए सरकार ने बढ़ाई समय सीमा, इन तरीकों से पूरी करें प्रॉसेस

सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। पहले यह तारीख 30 जून, 2020 थी।

Asianet News Hindi | Published : Jun 25, 2020 8:13 AM IST

टेक डेस्क। सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। पहले यह तारीख 30 जून, 2020 थी। अब लोगों को पैन-आधार लिंक कराने के लिए 9 महीने और दिए गए हैं। कोरोनावायरस महामारी को देखते हुए ऐसा किया गया है। कोरोनावायरस महामारी और लॉकडाउन की वजह से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख को भी आगे बढ़ाया गया था। पहले पैन-आधार को लिंक कराने की तारीख 31 मार्च, 2020  घोषित की गई थी। फिर इसे बढ़ा कर 30 जून, 2020 कर दिया गया। अब सरकार ने पैन-आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2021 कर दी है। 

1. कैसे करा सकते हैं पैन-आधार को लिंक
अगर आपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है, तो इसे तीन तरीकों से कराया जा सकता है। एसएमएस, ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से लिंकिंग की प्रॉसेस को पूरा किया जा सकता है। पैन और आधार को लिंक कराने के लिए यह जरूरी है कि दोनों डॉक्युमेंट में नाम, लिंग और जन्मतिथि में फर्क नहीं हो। इनमें अंतर होने पर लिंकिंग कैंसल हो सकती है। 

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2. एसएमएस के जरिए
मोबाइल से एक मैसेज भेज कर पैन और आधार को लिंक कराया जा सकता है। इसके लिए UIDPAN <SPACE>12 अंकों का आधार नंबर><SPACE><10 अंकों का PAN> लिखकर 567678 या 56161 पर मैसेज करना होगा।

3. ऑनलाइन लिंकिंग प्रॉसेस
पैन और आधार को ऑनलाइन भी लिंक कराया जा सकता है। इसके लिए वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाना होगा। वहां क्विक लिंक्स सेक्शन में ‘Link Aadhar’ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद जो पेज खुलेगा, उसमें पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर और अपना नाम भर दें। अगर आधार कार्ड में केवल जन्म का साल दर्ज है तो इसके लिए एक अलग विकल्प होगा, जिस पर टिक लगाना होगा। इसके बाद कैप्चा कोड डाल कर आधार पर क्लिक करें। अब एक कन्फर्मेशन पेज खुलेगा, जिसमें दिखाई पड़ेगा कि पैन कार्ड आधार से लिंक हो चुका है।

4. ऑफलाइन तरीका
पैन कार्ड सर्विस प्रोवाइडर NSDL या UTIITSL के सर्विस सेंटर पर जाकर भी पैन को आधार से लिंक कराया जा सकता है। इसके लिए एक फॉर्म भरना होगा। पैन कार्ड और आधार कार्ड साथ में ले जाना होगा। इसके लिए एक निर्धारित फीस देनी होती है। यह शुल्क पैन कार्ड के आधार से लिंक हो जाने के बाद देना होता है। 

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