
बेंगलुरु की रहने वाली एक शादीशुदा महिला ने पति के खिलाफ बेहद अजीबोगरीब शिकायत दर्ज कराई थी। महिला द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया कि पति बिल्ली को उनसे ज्यादा प्यार करते हैं। महिला के मुताबिक उनके पति हमेशा बिल्ली के बारे में ही चिंता करते रहते हैं। वे उसकी बहुत देखभाल करते हैं, वही पत्नी की बातों को इग्नोर कर देते हैं। वहीं ये बिल्ली जब-तब उनपर हमला कर देती है। इस बिल्ली की वजह से घर में टेंशन का माहौल बना रहता है। इस बात को लेकर उन्होंने घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था।
हाईकोर्ट ने मामले पर जताया आश्चर्य, पति को दी अंतरिम राहत
महिला ने अपन पति के खिलाफ 498A का मामला दर्ज कराया था। पति ने इसके खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट की शऱण ली थी। वहीं कोर्ट ने पति और उसकी फैमिली के खिलाफ 498A के तहत दर्ज क्रूरता के मामले की जांच पर फिलहाल से रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एम नागप्रसन्ना ने "तुच्छ" और कानून का दुरुपयोग बताया है। न्यायमूर्ति ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसी शिकायतों की वजह से ही केसों का अंबार लगता जा रहा है। यदि इस केस की जांच आगे बढ़ती है तो पुलिस, कोर्ट, पीडि़त के परिजन सभी को अनावश्यक परेशान होना पड़ेगा। कोर्ट ने इसम मामले की जांच पर इंटरिम रिलीफ देते हुए जांच पर रोक लगा दी है।
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