
इजरायल. ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले नोआम हुपर्ट को इजरायल छोड़ने पर बैन कर दिया गया है। वजह। पत्नी ने उनके खिलाफ तलाक का केस दायर किया है। कोर्ट ने जो सजा सुनाई, उसके मुताबिक, वह 31 दिसंबर 9999 तक देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं। अगर उन्हें इस सजा से बचना है कि लगभग 47 करोड़ रुपए का मुआवजा देना होगा। अगर ये पैसे दे दिए तो सजा से मुक्ति मिल जाएगी। अगर नहीं दिए तो इजरायल में ही रहना होगा।
8000 साल तक देश में रहना होगा
ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को इजराइल छोड़ने से रोक दिया गया है, उसे लगभग 8000 सालों तक देश में फंसाने के बाद उसकी इजराइली पत्नी ने उसके खिलाफ तलाक का मामला दायर किया। न्यूज डॉट कॉम डॉट एयू की रिपोर्ट के मुताबिक, 44 साल के नोआम हुपर्ट को ये सजा सुनाई गई है। आरोपी व्यक्ति ने कहा, 2013 से मैं इजरायल में हूं। उन्होंने कहा कि वह उन ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों में से एक हैं, जिन्हें इजरायल की न्याय प्रणाली से परेशान किया गया है, क्योंकि उन्होंने इजरायली महिला से शादी की थी।
वेबसाइट के मुताबिक, कोर्ट ने उनके खिलाफ एक तथाकथित स्टे-ऑफ-एग्जिट आदेश जारी किया है, जिसमें उन्हें छुट्टी या काम के लिए भी देश छोड़ने से रोक दिया गया है। जब तक कि वह अपने दो बच्चों के रखरखाव के लिए मुआवजा नहीं देते हैं। जब तक वे 18 साल के नहीं हो जाते। वह अब अपनी कहानी दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि अन्य ऑस्ट्रेलियाई लोगों की मदद की जा सके जो ऐसे केस की वजह से फंसे हुए हैं।
जागरूकता के लिए इस मुद्दे पर काम कर रहे एक स्वतंत्र ब्रिटिश पत्रकार ने कहा कि सैकड़ों ऑस्ट्रेलियाई नागरिक इस समस्या का सामना कर रहे होंगे। मैरिएन अजीजी ने कहा, मुझे किसी भी विदेशी दूतावास से नंबर नहीं मिला। जेंडर से जुड़े मुद्दों पर लिखने वाले ब्लॉगर एडम हर्स्कु ने 2013 में टाइम्स ऑफ इजराइल में अपने लेख में विदेशियों और पारिवारिक कानूनों के यात्रा प्रतिबंध को कठोर कहा था।
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