इस सांसद का अजब दुखः 8 साल हुए पत्नी ने शारिरिक संबंध नहीं बनाया, वो बोली- उनको तो बच्चा ही नहीं चाहिए

सोशल मीडिया पर एक सांसद की तलाक की अर्जी वायरल हो रही है। बीजू जनता दल के इस युवा सांसद ने कोर्ट में दावा किया कि उनकी पत्नी ने 8 साल से उनके साथ शारिरिक संबंध नहीं बनाए। वहीं, पत्नी ने बदले में जो जवाब दिया है, वह भी चौंकाने वाला है। 

नई दिल्ली। बीजू जनता दल से लोकसभा सांसद अनुभव मोहंती और उनकी पत्नी वर्षा प्रियदर्शिनी इन दिनों जबरदस्त चर्चा में हैं। अनुभव ने कटक की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट यानी एडीजेएम की कोर्ट में तलाक के लिए याचिका दायर की थी, जिसका फैसला भी आ चुका है। 

हालांकि, सुर्खियों के लिए अनुभव और वर्षा के बीच तलाक तो एक बड़ी वजह है ही, मगर इससे भी दिलचस्प मामला है कि उन्होंने तलाक के लिए जो अर्जी दी है, उसमें जो वजहें बताई हैं और वर्षा ने बदले में जो जवाब दिया है, वह दिलचस्प है। 

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तनावभरी है जिंदगी, तलाक चाहिए
तलाक के लिए दायर अर्जी में अनुभव ने कुछ खुलासे किए, जो सुर्खियां बन गए। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी में पत्नी के साथ यौन संबंधों का जिक्र किया था। वीडियो में उन्होंने दावा किया था कि उनकी शादी को आठ साल हो गए, लेकिन पत्नी ने उन्हें कभी भी शारिरिक संबंध बनाने की अनुमति नहीं दी। अनुभव ने यह भी कहा था कि वह इस वजह से मानसिक तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। 

शराब के आदी हैं अनुभव, दूसरी महिलाओं से संबंध भी है 
अनुभव पहले उड़िया फिल्मों में अभिनेता थे। 2013 में राजनीति में आए और बीजू जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़े। वर्ष 2014 में उन्होंने उड़िया फिल्मों की अभिनेत्री वर्षा प्रियदर्शिनी से शादी कर ली। मगर यहां मामला फिट नहीं बैठा और दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। 2016 में अनुभव ने कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि दो साल हो गए शादी को मगर हमारे बीच शारिरिक संबंध नहीं बने। इसके बाद 2020 में तलाक के लिए अर्जी दी। इसमें भी उन्होंने शारिरिक संबंध नहीं बनाने देने की बात कही। इसके जवाब में वर्षा ने कहा था कि वह घरेलू हिंसा की शिकार हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने जवाब में कहा कि अनुभव शराब के आदी हैं और दूसरी महिलाओं से उनका संबंध है। वर्षा ने कोर्ट में यह भी कहा कि अनुभव उन्हें मां बनने के सुख से वंचित रखना चाहते हैं। 

बहरहाल, इस बीच कोर्ट ने अपने फैसले में वर्षा को आदेश दिया कि वह दो महीने में अनुभव का पैतृक घर छोड़ दें। साथ ही, कोर्ट ने अनुभव को आदेश दिया कि वह वर्षा को हर महीने गुजारे भत्ते के तौर पर 30 हजार रुपए दें। 

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