
ट्रेंडिंग डेस्क. इन दिनों युवाओं को कैम्पिंग (Camping) का जमकर शौक चढ़ा है। अलग-अलग डेस्टिनेशन पर सुख-सुवधाओं से लैस वाहन लेकर जाना और उनमें आराम फरमाना कौन नहीं चाहेगा पर इसके लिए अपनी कार या वैन में मॉडिफिकेशन करना आपको भारी भी पड़ सकता है। कई लोग कैम्पिंग के चक्कर में ये गैरकानूनी काम कर रहे हैं। ऐसे में इस शौक को पूरा करने के लिए इससे जुड़े नियम जरूर जान लें।
कट सकता है बड़ा चालान
अक्सर कई लोग कैम्पिंग के लिए पहले से ही बनाई गई कैम्पर वैन (Camper Van) या कारें रेंट पर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग इस शौक को पूरा करने के लिए अपनी पर्सनल कार या वैन में बदलाव कर उसे कैम्पिंग लायक बना लेते हैं। लेकिन आरटीओ (RTO) से इजाजत लिए बिना ऐसा करना गैरकानूनी है। ऐसे में अगर आपका वाहन पकड़ा जाता है, तो आपको आरटीओ नियमों के तहत बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है।
गाड़ी में बदलाव को लेकर आरटीओ के नियम
आरटीओ के ये नियम हर राज्य में समान रूप से लागू होते हैं। इसके मुताबिक वाहन के स्ट्रक्चर व चेसिस में बदलाव करने से पहले आरटीओ से परमिशन लेना अनिवार्य है। इसके अलावा अगर आप वाहन में सीएनजी किट, एलपीजी किट, किचन सेट या सोलर पैनल लगवा रहे हैं, तो इसकी जानकारी भी आपको आरटीओ को देनी जरूरी है और नियमों के तहत इजाजत लेना अनिवार्य है। बता दें कि आजकल कैम्पिंग के शौकीन कम बजट में कैम्पिंग वैन बनाने के लिए अपनी पर्सनल कार के चेसिस, स्ट्रक्चर से लेकर उसके इंटीरियर में कई बदलाव करते हैं। कई लोग कार में कुकिंग के लिए बड़े गैस सिलिंडर भी फिट कर लेते हैं, जो गैरकानूनी है।
रद्द हो सकता है रजिस्ट्रेशन
आरटीओ के मुताबिक ऐसे किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, साथ ही जिस वाहन में नियम विरुद्ध बदलाव किए गए हों उसे अनफिट मानकर उसका रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाता है। ऐसे में कैम्पिंग के शौकीनों को अपने वाहन में होने वाले सभी बदलावों की जानकारी पहले ही आरटीओ में देकर एनओसी प्राप्त कर लेनी चाहिए।
ये बदलाव भी गैरकानूनी
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