
ट्रेंडिंग डेस्क। Hijab Row: हिजाब पर विवाद देश ही दुनिया के अलग-अलग देशों तक पहुंच गया है। यह बात अलग है कि कहीं महिलाएं हिजाब पहनने का समर्थन कर रही हैं, तो कहीं इसका विरोध हो रहा है। बहरहाल, भारत में कर्नाटक हिजाब मामले की सुनवाई कर रहे दो जजों ने अलग-अलग फैसला दिया। माना जा रहा है कि मामला अब तीन जजों की बड़ी बेंच के पास जाएगा। अब तक जिन दो जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी, उसमें जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया शामिल हैं।
पहले आपको बता दें कि भारत में हालिया विवाद क्या है, जिस पर सुनवाई चल रही थी और अब ये तीन जजों की बेंच में भेजा जाएगा। दरअसल, कर्नाटक में कुछ मुस्लिम लड़कियां चाहती हैं कि वे हिजाब पहनें और ये उनका अधिकार है। यह विवाद दिसंबर 2021 में एक कॉलेज से शुरू हुआ था। यहां एक कॉलेज में क्लास में हिजाब पहनने से मुस्लिम लड़कियों को मना कर दिया गया। इस पर 8 मुस्लिम छात्राओं ने विरोध-प्रदर्शन किया। उनकी दलील थी कि कॉलेज प्रशासन उन्हें हिजाब पहनने से नहीं रोक सकता। विवाद बढ़ा मामला कोर्ट पहुंचा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब पर बैन को खत्म करने वाली याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद ही मामला सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की बेंच के पास सुनवाई के लिए आया था। करीब दस दिनों तक सुनवाई और सबका पक्ष जानने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज 13 अक्टूबर को साढ़े दस बजे जब फैसला आया, तो इस पर दोनों जजों का फैसला अलग-अलग था। इसके बाद, इसे तीन जजों की बेंच में भेजने की बात हो रही है।
अब जानते हैं कि हिजाब होता क्या है और यह बुर्का, नकाब, अल-अमीरा और दुपट्टे से अलग कैसे होता है।
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