
नई दिल्ली. ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ में जाकर टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। 1 जुलाई से केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने नियमों में संशोधन किया है, जिसके मुताबिक, उम्मीदवार आरटीओ में टेस्ट दिए बिना अपना ड्राइविंग लाइसेंस पा सकता है।
लाइसेंस के लिए क्या करें
ऑनलाइन लर्निंग ड्राइविंग के लिए अपने प्रदेश की परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा। https://parivahan.gov.in या sarathiservice/newLLDet.do पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने आधार की डिटेल्स डालनी होगी। फिर फीस पे करना होगा। इसके बाद एक टेस्ट होगा। उसे पास करने के बाद आपको 6 महीने के लिए लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा।
नए नियम क्या हैं?
नए नियमों के मुताबिक, ट्रेनिंग सेंटरों प उम्मीदवारों को हाई क्वालिटी वाले ड्राइविंग कोर्स दिए जाएंगे। एक बार जब कोई ड्राइवर वह कोर्स पूरा कर लेता है, तो आगे ड्राइविंग टेस्ट की जरूरत नहीं होती है।
चार हफ्ते का कोर्स होगा
उम्मीदवार नए ड्राइविंग कोर्सों के जरिए हल्के (LMV), मध्यम (MMV) और भारी (HMV) व्हीकल लाइसेंस ले सकता है। एलएमवी लाइसेंस के लिए उम्मीदवारों को कोर्स शुरू होने से अधिकतम चार हफ्ते के लिए 29 घंटे का ड्राइविंग कोर्स करना होगा। कोर्स को आगे थ्योरी और प्रेक्टिकल में बांटा जाएगा।
एमएमवी और एचएमवी ड्राइविंग कोर्स के लिए उम्मीदवारों को छह हफ्ते के 38 घंटे के ट्रेनिंग से गुजरना होगा। ट्रेनिंग को दो हिस्सों में बांटा गया है। थ्योरी और प्रेक्टिकल। ट्रेनिंग में रोड एथिक्स और विनम्र व्यवहार का पालन करना सिखाया जाता है। वैलिडेटी पांच साल होगी, जिसके बाद ड्राइवर अपने लाइसेंस को रिन्यू करवा सकते हैं।
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