
18 साल बाद RCB की जीत पर फैंस ने खूब धमाल मचाया, बेटिंग भी खूब हुई। कहीं लोग हद पार कर गए। पब्लिसिटी के लिए एक महिला ने बैनर लेकर खड़ी हो गई कि अगर RCB जीती तो मैं अपने पति को तलाक दे दूंगी। बैनर वाली महिला कौन थी, पता नहीं चला। RCB की जीत के बाद उन्होंने क्या किया, ये भी पता नहीं। लेकिन इस पोस्टर से वो रातोंरात फेमस हो गईं। पब्लिसिटी के लिए लोग कुछ भी करते हैं। जान की परवाह किए बिना रील्स बनाने वाले भी हैं। लेकिन RCB और अपनी शादी को जोड़कर इस महिला ने जो लिखा, उसकी सोशल मीडिया पर खूब आलोचना हुई। कुछ ने कहा कि इनका मज़ाक अच्छा है, तो कुछ ने कहा कि ऐसी पत्नी के रहते पति को खुद तलाक दे देना चाहिए। कई लोगों ने कहा कि पब्लिसिटी के लिए ऐसा पागलपन नहीं करना चाहिए।
अब उसी तरह, बीदर की एक महिला ने कहा था कि अगर RCB जीती तो वो अपने पति की दूसरी शादी कराएगी। ये उन्होंने मज़ाक में कहा था, लेकिन इस पर खूब प्रतिक्रियाएं आईं। अब उनके पति पांडुरंग दूसरी शादी कराने की ज़िद कर रहे हैं। उन्होंने इस बारे में अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। उन्होंने कहा कि RCB जीती तो तुम मेरी दूसरी शादी कराओगी, ये बात पाँच लाख लोगों ने देखी है। अब RCB जीत गई है। अब तक तुमने मेरी शादी नहीं कराई। मुझे लड़की कैसी भी चलेगी, तुम मेरी दूसरी शादी कराओ।
ये वीडियो उन्होंने मज़ाक में शेयर किया है, और इस पर मज़ेदार कमेंट्स आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि लॉटरी लग गई, तो कुछ लोग पत्नी से कह रहे हैं कि अपनी बात पर टिके रहो। वीडियो में उनकी पत्नी शर्माती हुई भी दिख रही है। कुल मिलाकर, ये वीडियो दिखाता है कि RCB का खुमार अभी भी है। दूसरी तरफ, RCB की जीत का जश्न मनाते हुए 11 लोगों की मौत हो गई, और लोग इसे भूले भी नहीं हैं कि इस तरह के मज़ेदार वीडियो भी आ रहे हैं।
कॉल्ताड प्रकरण की बात करें तो, 17 तारीख को 11 लोगों की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने RCB, KSCA और DNA को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई की। राज्य सरकार ने इस मामले में अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में हाईकोर्ट को सौंपी। सरकार के वकील शशिकिरण शेट्टी ने कहा कि अभी जांच बाकी है, इसलिए कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, और इसे किसी तीसरे पक्ष के खिलाफ राय नहीं समझना चाहिए। इसलिए रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दी गई है। सरकार को दस्तावेज़ साझा करने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन न्यायिक जांच बाकी है, इसलिए रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। अगली सुनवाई 23 जून को होगी।
वायरल न्यूज(Viral News Updates): Read latest trending news in India and across the world. Get updated with Viral news in Hindi at Asianet Hindi News