Same Sex Marriage : इन देशों में सेम सेक्स मैरिज को लेकर खुली छूट, भारत में 2018 से पहले समलैंगिकता को माना जाता था अपराध

Published : Apr 18, 2023, 04:09 PM ISTUpdated : Apr 18, 2023, 04:11 PM IST

समलैंगिक विवाह यानी (Same Sex Marriage) को कानूनी मान्यता देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध किया है। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है सेम सेक्स मैरिज और किन देशों में ये लीगल है

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सेम सेक्स मैरिज यानी समलैंगिक विवाह। इसमें दो पुरुष-पुरुष या दो महिलाएं आपस में शादी कर सकते हैं। 2018 के पहले तक देश में समलैंगिकता को अपराध माना जाता था। IPC की धारा 377 के तहत कोई भी पुरुष, महिला आप्राकृतिक या जानवारों से संबंध बनाता तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती थी।

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6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहातिक निर्णय में ये कहा कि समलैंगिकता को अपराध नहीं कहा जा सकता। हालांकि, इसका मतलब ये नहीं था कि कोर्ट ने समलैंगिक विवाह यानी सेम सेक्स मैरिज को अनुमति दी हो।

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भारत में अब सेम सेक्स मैरिज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि सेम सेक्स मैरिज लीगल हो या नहीं, ये फैसला करना का अधिकार देश की संसद के पास होना चाहिए। इसी बीच विभिन्न धार्मिक सभाओं ने कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज पर अपनी बात रखी है। ज्यादातर इसके खिलाफ ही नजर आ रहे हैं।

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बता दें कि भारत समेत कई देश हैं जहां समलैंगिक विवाह को अनुमति नहीं है। हालांकि, 34 ऐसे देश हैं जहां खुले तौर पर दो पुरुष या दो महिलाएं आपस में शादी कर साथ रह सकते हैं। इनमें प्रमुख देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ब्राजील, अर्जेंटीना, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, न्यूजलैंड आदि शामिल हैं।

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बता दें कि भारत में कई गे कपल्स ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 2018 में समलैंगकिता को अपराध की श्रेणी से मुक्त करने के बाद कई गे कपल्स साथ रहने लगे हैं पर अब इनकी मांग है कि इन्हें शादी को लेकर मान्यता मिले जिससे ये आमजन को मिलने वाली सभी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ ले सकें।

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