
नई दिल्ली। सिगरेट और गुटखे के पैकेट पर अब तक जो फोटो लगी आ रही है, उसे केंद्र सरकार ने बदलने का फैसला किया है। सिगरेट और गुटखे के पैकेट पर अभी आप जो तस्वीर लगी देखते आ रहे हैं, वह आगामी 1 दिसंबर के बाद नहीं दिखाई देगी। इसकी जगह दूसरी तस्वीर वहां लगाने का निर्णय हुआ है। अधिकारियों की मानें तो तस्वीर बदलने का क्रम लगातार जारी रहेगा और हर साल यह 1 दिसंबर से बदल जाया करेगी।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 1 दिसंबर 2022 को या उसके बाद निर्मित, आयातित या पैक किए गए तंबाकू उत्पादों पर लिखी गई स्वास्थ्य चेतावनी "तंबाकू दर्दनाक मौत का कारण बनता है" के साथ एक नई तस्वीर प्रदर्शित की जाएगी। नई तस्वीर 1 दिसंबर 2022 से शुरू होने के बाद एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी। यानी एक साल बाद वह तस्वीर भी बदल जाएगी और उसकी जगह नई तस्वीर आ जाएगी। यह क्रम हर साल चलेगा और इसकी शुरुआत इस साल आगामी 1 दिसंबर से होगी।
नई चेतावनी- तंबाकू यूजर कम उम्र में मरते हैं
स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अधिसूचित नई चेतावनी के तहत, 1 दिसंबर 2023 को या उसके बाद बनाई गई या फिर बाहर के देशों से भारत आए सिगरेट व गुटखा उत्पादों पर लिखी गई स्वास्थ्य चेतावनी "तंबाकू उपयोगकर्ता कम उम्र में मरते हैं" के साथ एक नई तस्वीर प्रदर्शित होगी। यही नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम 2008 दिनांक 21 जुलाई 2022 में संशोधन के माध्यम से नई स्वास्थ्य चेतावनियों को भी अधिसूचित किया गया है। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) तीसरा संशोधन नियम 2022 के तहत संशोधित नियम 1 दिसंबर 2022 से लागू होगा।
निर्देश नहीं माने तो जाना पड़ सकता है जेल
यह अधिसूचना 19 भाषाओं में मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट http://www.mohfw.gov.in"www.mohfw.gov.in और http://ntcp.nhp.gov.in"ntcp.nhp.gov.in पर उपलब्ध है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सिगरेट या किसी भी तंबाकू उत्पादों के निर्माण, उत्पादन, आपूर्ति, आयात या फिर उसके वितरण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल कोई भी व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि सभी तंबाकू उत्पाद पैकेजों में दी गई स्वास्थ्य चेतावनियां वहीं और निर्धारित हैं। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि दिशा निर्देशों का उल्लंघन करना दंडनीय अपराध है। इसमें सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 की धारा 20 के तहत तय किए गए जेल या जुर्माना या फिर दोनों भुगतने को तैयार रहना होगा।
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