
मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने के आरोप में पिछले महीने गिरफ्तार किए गए मदरसे के तीन छात्रों को जमानत मिल गई है।
मामलों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने शनिवार को उन पर लगे गंभीर आरोपों को हटा दिया।
एसआईटी ने शुरुआत में जांच के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश देने की अवज्ञा) और 143 (दंड) के तहत मामला दर्ज किया था।
मुजफ्फरनगर में 20 दिसम्बर को संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शन के हिंसक होने के बाद कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)
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