यूपी ATS की स्पेशल कोर्ट ने आफताब को सुनाई 5 साल की सजा, सेना की जासूसी करते हुए 2017 में भी हुआ था गिरफ्तार

पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के जासूस आफताब अली को कोर्ट ने 5 साल के कारावास की सजा सुनाई है। सेना की जासूसी करते हुए 2017 में ATS ने उसे गिरफ्तार किया था। वह सेना ही हर मूवमेंट की  ISI हैंडलर को दे रहा था। 

लखनऊ: उत्तर प्रदेश एटीएस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के जासूस आफताब अली को कोर्ट ने 5 साल के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी अफताब अली अयोध्या का रहने वाला है। सेना की जासूसी करते हुए साल 2017 में यूपी एटीएस ने अयोध्या से गिरफ्तार किया था। इतना ही नहीं वह लखनऊ व अयोध्या में सेना के मूवमेंट की जानकारी भी देता था। उसका नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास के अफसर मेहरबान अली के संपर्क में भी था। दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन से संपर्क होने के बाद वह यही से आर्मी बटालियन के हर मूवमेंट, उनकी पोस्टिंग, ट्रेन से आने-जाने के समय जैसी सूचनाएं पाकिस्तान भेजता रहा।

सेना के हर मूवमेंट की जानकारी ISI को था देता
यूपी एटीएस ने तीन मई 2017 को अफताब को गिरफ्तार किया था। वो पाकिस्तान के लिए भारतीय सेना की जासूसी कर रहा था। सेना के हर गतिविधि की जानकारी ISI हैंडलर को दे रहा था। इतना ही नहीं पाकिस्तान में रिश्तेदारियां है या जो सांस्कृतिक या धार्मिक रूप से पाकिस्तान से जुड़े हैं, उन्हें भी अपने साथ मिलाने का प्रयास कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद हुई जांच में पता चला कि आफताब को हवाल के जरिए पाकिस्तान से फंडिंग हो रही थी। जांच में इसका भी खुलासा हुआ कि वह पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी मेहरबान अली के संपर्क में था। वो अयोध्या (फैजाबाद) का रहने वाला है।

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दूतावास के जरिए सूचनाएं पहुंचाता था पाकिस्तान
पाकिस्तानी दूतावास के अफसर मेहरबान के जरिये वो सेना की गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान भेजता था। इसके बदले मेहरबान उसे फंड दिलाता था। इस खुलासे के बाद भारत सरकार ने मेहरबान को वापस पाकिस्तान भेज दिया था। दूतावास के अधिकारी की मदद से ही 9 मई 2016 को आफताब अटारी बार्डर से कराची (पाकिस्तान) गया था। यहां से ट्रेनिंग लेने के बाद वह 28 जून 2016 को भारत वापस लौटा था। वहां से वापस आने के बाद दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन से संपर्क किया और लगातार वहां से जुड़ा रहा। 

अलग-अलग अपराध के लिए तय हुई सजाएं
धारा 420 IPC, 120बी IPC के लिए 5 वर्ष का सश्रम कारावास; धारा-468 IPC, 120बी IPC के लिए 5 वर्ष का सश्रम कारावास; धारा 3/4 शासकीय गोपनीयता अधिनियम,120बी IPC के लिए 5 वर्ष व 3 माह का सश्रम कारावास; धारा-5/4 शासकीय गोपनीयता अधिनियम सपठित धारा 120बी IPC के लिए 3 वर्ष का सश्रम कारावास; धारा- 9/4 शासकीय गोपनीयता अधिनियम,120बी IPC के लिए 5 वर्ष व 3 माह का सश्रम कारावास; धारा-17 विधि विरुद्ध क्रिया-कलाप अधिनियम, 120बी IPC के लिए 5 वर्ष का सश्रम कारावास; धारा-18 विधि विरुद्ध क्रिया-कलाप अधिनियम, 120बी IPC के लिए 5 वर्ष का सश्रम कारावास। इन सभी अलग-अलग अपराध के लिए तय हुई सजा में कुल 5 वर्ष, 3 माह का कारावास व 4800 रुपये के अर्थ दण्ड से अफताब अली को दण्डित किया गया है।

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