क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टी को लेकर फरमान जारी, एक छोटी सी गलती भी पहुंचा सकती है जश्न से जेल

Published : Dec 21, 2022, 02:37 PM IST
क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टी को लेकर फरमान जारी, एक छोटी सी गलती भी पहुंचा सकती है जश्न से जेल

सार

यूपी के आगरा में क्रिसमस और नए साल पर पार्टी के आयोजन से पहले जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति कार्यक्रम का आयोजन करने पर कार्रवाई की जा सकती है। बता दें कि डीएम ने इस पर एक बैठक भी की है।

आगरा: साल 2022 खत्म होने में अब महज 10 दिन बचे हैं। इसके बाद नए वर्ष 2023 का आगाज हो जाएगा। जहां एक ओर लोगों ने पहले से ही क्रिसमस और न्‍यू ईयर को लेकर पार्टी की प्लानिंग शुरू कर दी है तो वहीं दूसरी ओर आगरा में होटल, रेस्टोरेंट और क्लबों में बिना प्रशासन की अनुमति के क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टी नहीं हो सकेगी। हालांकि कई जगहों पर कार्यक्रमों के आयोजन भी शुरू हो गए हैं। बता दें कि माल एवं सेवा कर यानि की जीएसटी लागू होने के बाद इसके लिए प्रशासन से मंजूरी लेना आवश्यक है। 

बिना अनुमति नहीं किए जाएंगे कार्यक्रम
बता दें कि जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि क्रिसमस और न्यू ईयर को देखते हुए सभी होटल, रेस्टोरेंट, डिस्को क्लब, रूफ टॉप रेस्टोरेंट/बार स्वामियों को इस संबंध में जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के कोई मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। वहीं जो भी इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया। उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बता दें कि मनोरंजन व राज्य कर विभाग के पोर्टल पर क्रिसमस पर्व और नए साल की पूर्व संध्या पर मनोरंजन कार्यक्रम के आयोजन के लिए ऑनलाइन अनुमति के लिए आवेदन करना होगा।

अनुमति के लिए इस तरह करें आवेदन
इसके बाद पोर्टल पर जरूरी अभिलेख अपलोड करने होंगे। वहीं जांच और मनोरंजन कर कार्यालय की आख्या के बाद फाइल को जिला मजिस्ट्रेट के पास अनुमति के लिए भेजा जाएगा। साथ ही इस प्रक्रिया में अगर कोई दिक्कत आती है तो कलेक्ट्रेट स्थित सहायक मनोरंजन कर आयुक्त कार्यालय में आयोजक संपर्क कर सकते हैं। बता दें कि जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने इसको लेकर एक बैठक भी की है। बिना परमिशन लिए पार्टी या कार्यक्रम का आयोजन करने पर जुर्माना या सजा भी हो सकती है।

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