मारपीट मामले में बीजेपी MLC समेत 9 के खिलाफ वारंट जारी, 4 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

Published : Jul 09, 2022, 09:35 AM IST
मारपीट मामले में बीजेपी MLC समेत 9 के खिलाफ वारंट जारी, 4 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

सार

भाजपा नेता के नाबालिग भतीजों से मारपीट के प्रकरण में न्यायिक मजिस्ट्रेट अतरौली ने दूसरी बार वारंट जारी किए हैं। एमएलसी ऋषिपाल सिंह सहित नौ के खिलाफ वारंट जारी हुए हैं। इस मामले में 18 जुलाई को पेशी होगी। यह पूरा मामला 11 जुलाई 2018 का है।

अलीगढ़: उत्तर प्रदेश की जिला कोर्ट इन दिनों कई पुराने मामलों में सुनावई कर रही है। इसी बीच अलीगढ़ कोर्ट ने चार साल पुराने मामले में फैसला सुनाया है। भाजपा जिलाध्यक्ष/एमएलसी ऋषिपाल सिंह व उनके पुत्र सहित नौ के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी हुआ है। एमएलसी समेत अन्य लोगों ने अतरौली के भाजपा नेता के भतीजों के साथ घर में घुसकर मारपीट के मामले में यह वारंट दूसरी बार जारी हुआ है। न्यायिक मजिस्ट्रेट अतरौली की कोर्ट ने 18 जुलाई की तिथि पेशी के लिए तय की है। तो वहीं दूसरी ओर वादी पक्ष की ओर से अदालत में अर्जी दी गई है कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। उनके खिलाफ कुर्की नोटिस जारी किया जाए।

मारपीट मामले में इन लोगों के नाम आए सामने
अतरौली के भारतीय जनता पार्टी के नेता अतुल गुप्ता के नाबालिग भतीजों यश गुप्ता व रिषभ गुप्ता को पीटने का यह मामला 11 जुलाई 2018 का है। दोनों मुगलान मोहल्ला में अपनी हलवाई की दुकान पर बैठे थे। तभी मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर कुछ युवकों से विवाद हो गया। उसके बाद युवकों ने फोन करके 8-10 लोगों को बुला लिया और यश और रिषभ को लाठी डंडों से घर में घुसकर जमकर पिटाई की। दोनों को गंभीर चोटें भी आई थी। इस वारदात में प्रशांत, ऋषिपाल सिंह, बबलू, बिट्टू, गौरव शर्मा, श्याम सुंदर भारद्वाज, ऋषिपाल सिंह के दो बेटे तपेश उर्फ विवेक चौधरी व विभांशु और विष्णु के नाम सामने आए। 

न्यायिक मजिस्ट्रेट अतरौली ने दूसरी बार जारी किया वारंट 
इतना ही नहीं पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया था कि उनकी थाने में कोई सुनावई नहीं हुई। इसकी शिकायत अधिकारियों से हुई तब जाकर मुकदमा दर्ज हुआ था। लेकिन इसमें भी बाद में पुलिस ने एफआर लगा दी। उसके बाद पीड़ित परिवार न्यायालय की शरण में चले गए थे। इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट अतरौली ने दूसरी बार वारंट जारी किया हैं। लेकिन इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। इसी कारणवश वादी संदीप गुप्ता के अधिवक्ता की ओर से अदालत में अर्जी दी गई है कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं।

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