इलाहाबाद HC ने सुनाया अहम फैसला, नाबालिग से शादी के बाद सहमति से बना शारीरिक संबंध भी माना जाएगा दुष्कर्म

Published : Oct 13, 2022, 06:43 PM IST
इलाहाबाद HC  ने सुनाया अहम फैसला, नाबालिग से शादी के बाद सहमति से बना शारीरिक संबंध भी माना जाएगा दुष्कर्म

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि नाबालिग की सहमति से भी उसके साथ बनाए गए शारीरक संबंध को दुष्कर्म की श्रेणी में ही माना जाएगा। दरअसल, अलादल ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए नाबालिग लड़कियों के लिए एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि यदि नाबालिग के साथ उसकी सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंध का कोई महत्व नहीं है। नाबालिग से शादी के बाद समहति से बनाया गया शारीरिक संबंध भी अपराध की श्रेणी में आता है। इसी फैसले के आधार पर कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को राहत देने से इंकार कर दिया। बता दें कि कोर्ट में आरोपी द्वारा याचिका दी गई थी कि पहले नाबालिग की सहमति से उससे शादी की और फिर सहमति से ही शारीरिक संबंध बनाए हैं। 

कोर्ट ने खारिज की याची की अर्जी
इस याचिका को और उसकी दलील को जस्टिस सुधारानी ठाकुर की सिंगल बेंच ने स्वीकार नहीं किया। अदालत ने आरोपी को दुष्कर्म का अपराधी मानते हुए उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। अलीगड़ के रहने वाले प्रवीण कश्यप की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। अलीगढ़ के लोढ़ा थाने में आरोपी के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। याची के वकील ने तर्क देते हुए कहा कि लड़की ने पुलिस और कोर्ट के सामने दिए गे बयान में कहा था कि उसने अपनी मर्जी से आरोपी के साथ शादी की और उसके घर गई थी। 

सरकारी वकील ने याची के अधिवक्ता की दलील का किया विरोध
नाबालिग लड़की की सहमति से दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए थे। दोनों पति-पत्नी की तरह साथ में रह रहे थे। याची अधिवक्ता की इस दलील का विरोध करते हुए सरकारी वकील ने अदालत को प्रमाण देते हुए कहा कि स्कूल द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र से घटना के दिन लड़की की उम्र 17 वर्ष थी और वह नाबालिग है। इसलिए नाबालिग की सहमति का कोई महत्व नहीं होता है। इसके बाद अदालत ने अपना फसला सुनाते हुए कहा कि भले ही नाबालिग ने अपनी मर्जी से घर छोड़ा और शादी की। लड़की की सहमति के साथ दोनों में शारीरिक संबंध बने हों, लेकिन इसके बाद भी कानून की नजर में नाबालिग की सहमति का कोई महत्व नहीं है। इसे अपराध की श्रेणी में ही रखा जाएगा। यह कहकर अदालत ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। 

सीएम योगी आदित्यनाथ के आने से पहले फोन पर दी गई बम की सूचना, फोन ऑफ कर फरार हुआ युवक

PREV

उत्तर प्रदेश में हो रही राजनीतिक हलचल, प्रशासनिक फैसले, धार्मिक स्थल अपडेट्स, अपराध और रोजगार समाचार सबसे पहले पाएं। वाराणसी, लखनऊ, नोएडा से लेकर गांव-कस्बों की हर रिपोर्ट के लिए UP News in Hindi सेक्शन देखें — भरोसेमंद और तेज़ अपडेट्स सिर्फ Asianet News Hindi पर।

Recommended Stories

यूपी बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन? खरमास से पहले 14 दिसंबर को होगा ऐलान
योगी सरकार की अभ्युदय कोचिंग: 23 हजार से ज्यादा युवाओं को मुफ्त तैयारी का बड़ा अवसर