यूपी में इंटरनेट सेवा बंद होने पर हाईकोर्ट नाराज, 10 दिन में सरकार से मांगा जवाब

अदालत ने इंटरनेट सेवाएं बंद करने का ठोस कारण सरकार से हलफनामा पर देने को कहा है। अदालत इस मामले में तीन जनवरी को फिर से सुनवाई करेगी।

Asianet News Hindi | Published : Dec 21, 2019 4:29 AM IST

प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) । नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हो रहे हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए प्रदेश के कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। जिसपर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब मांगा है।

इस तरह कोर्ट तक पहुंचा मामला
इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश पांडेय समेत कई वकीलों ने चीफ जस्टिस कोर्ट में उपस्थित होकर इंटरनेट सेवाएं बंद होने की जानकारी दी। लोगों को हो रही परेशानियों से अवगत कराया। 

Latest Videos

3 जनवरी को होगी सुनवाई
एडिशनल एडवोकेट जनरल एके गोयल ने कोर्ट में पेश होकर बताया कि कानून व्यवस्था के लिए खतरा पैदा होने की वजह से यह कदम उठाना पड़ा। फिलहाल पाबंदी सिर्फ शनिवार तक के लिए ही है। अदालत ने इंटरनेट सेवाएं बंद करने का ठोस कारण सरकार से हलफनामा पर देने को कहा है। अदालत इस मामले में तीन जनवरी को फिर से सुनवाई करेगी।

(प्रतीकात्मक फोटो)

Share this article
click me!

Latest Videos

Tirupati Laddu Prasad: गिरिराज सिंह ने की सबसे बड़ी मांग, ओवैसी और राहुल को जमकर सुना डाला
कोलकाता केसः डॉक्टरों के आंदोलन पर ये क्या बोल गए ममता बनर्जी के मंत्री
पितरों को करना है प्रसन्न, घर में ही कर सकते हैं ये 10 उपाय । Pitra Paksh
UP के जैसे दिल्ली में भी... आतिशी ने BJP पर किया सबसे बड़ा वार
कौन सी चीज को देखते ही PM Modi ने खरीद डाली। PM Vishwakarma