यूपी के बाहुबली अतीक अहमद की 8 करोड़ की संपत्ति ईडी ने की कुर्क, 7 करोड़ की जमीन 4.5 करोड़ में खरीदी थी

ईडी ने प्रयागराज (Prayagraj) के फूलपुर तहसील में स्थित भूखंड को कुर्क किया है और यह परवीन के नाम पर है। ईडी (ED) केमुताबिक अतीक अहमद ने सिर्फ 4.5 करोड़ रुपए में यह संपत्ति खरीदी थी, जो सरकारी मूल्य 6.86 करोड़ रुपए से बहुत कम है। 

Asianet News Hindi | Published : Dec 13, 2021 11:34 AM IST

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के ‘गैंगस्टर' और पूर्व सांसद अतीक अहमद (Atique ahmad Bahubali ) की 8 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क कर ली। यह कार्रवाई अतीक के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच के सिलसिले में की गई है। ईडी ने कहा कि संपत्तियों को अस्थायी तौर पर कुर्क किया गया है। इनमें जमीन और बैंक खातों में जमा राशि है। इसकी कुल कीमत 8.14 करोड़ रुपए है और ये पूर्व विधायक एवं माफिया अहमद तथा उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम पर है।ईडी की यह कार्रवाई लखनऊ जोनल कार्यालय द्वारा की गई है। जोन के जॉइंट डायरेक्टर ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम (PMLA) कानून के तहत संपत्तियां कुर्क की गई हैं। ईडी ने इलाहाबाद के फूलपुर तहसील में स्थित भूखंड को कुर्क किया है और यह परवीन के नाम पर है। ईडी के मुताबिक अतीक अहमद ने सिर्फ 4.5 करोड़ रुपए में यह संपत्ति खरीदी थी, जो सरकारी मूल्य 6.86 करोड़ रुपए से बहुत कम है। कुर्क संपत्ति में, अतीक के 10 खातों और परवीन के एक खाते में पड़े 1.25 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। अतीक अहमद (59) फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में न्यायिक हिरासत में बंद है। ईडी ने पिछले कुछ महीनों के दौरान उससे पूछताछ की है और उसका बयान दर्ज किया है। अतीक अहमद पर उत्तर प्रदेश सरकार ने गैंगस्टर कानून के तहत भी मामला दर्ज किया है। एजेंसी ने कहा कि उसकी जांच में पाया गया है कि अहमद ने आपराधिक गतिविधियों के जरिए अवैध तरीके से पैसा अर्जित किया और नकद को अपने और रिश्तेदारों के खातों में जमा कराया। 

सहयोगी ऑपरेट कर रहे थे खाते, उन पर भी होगी कार्रवाई
ईडी ने यह भी देखा कि उसके खातों में विभिन्न कंपनियों ने पैसा भेजा और इन कंपनियों को उसके सहयोगी संचालित कर रहे थे। जांच एजेंसी ने बताया कि इस पैसे का इस्तेमाल अतीक की पत्नी के नाम पर जमीन खरीदने के लिए किया गया, जो सरकारी मूल्य से काफी कम कीमत पर खरीदी गई है। एजेंसी ने कहा कि उसे इन संपत्तियों और लेन-देन की जानकारी कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, आयकर विभाग और कुछ अन्य एजेंसियों से मिली है। आरोपियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और इन कंपनियों में निवेश किए गए पैसे के स्रोत का पता लगाने के लिए छानबीन की जा रही है। एजेंसी ने कहा कि आने वाले दिनों में अहमद और उनके सहयोगियों के खिलाफ कुर्की के ऐसे और आदेश जारी किए जा सकते हैं। सपा के पूर्व सांसद अहमद के खिलाफ उत्तर प्रदेश के कई थानों में हत्या, उगाही, धोखाधड़ी और भूमि पर कब्जा करने के आरोपों में 196 एफआईआर दर्ज हैं। इनके आधार पर ईडी जांच कर रही है। 

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