
रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आज़म की कहीं से भी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज बाप और बेटे की दोनों की कोर्ट में पेशी होनी है। जन्म प्रमाण पत्र और यतीमखाना प्रकरण में उनकी पेशी होनी है। बता दें कि दोनों जमानत पर चल रहे हैं। आज़म कान कुछ दिन पहले की जेल से बाहर आए है और उनका बेटा भी जमानत पर ही चल रहा है।
जानिए क्या है यतीमखाना मामला
गौरतलब है कि वर्ष 2019 में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान, रिटायर्ड सीओ आले हसन खान, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल और ठेकेदार सहित करीब 25 आरोपियों के खिलाफ सदर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुकदमा जो दर्ज हुआ था, उसमें आज़म खान पर ये इल्ज़ाम है कि आज़म कान के कहने पर 'शहर किनारे स्थित मोहल्ला यतीमखाना के निवासियों के साथ मारपीट, लूटपाट की गई। साथ ही उनकी बकरी, मुर्गी, भैंस चुरा ली गईं और उनके घरों को गिरा दिया गया था।'
यतीमखाना मामले में हो रही है गवाहियां
जानकारी के मुताबिक बता दें कि एमपी एमएलए सेशन कोर्ट में आजम खान को सुप्रीम कोर्ट में दी गई अंतरिम जमानत पर सुनवाई चल रही थी, जिसे अब न्यायालय ने रेगुलर बेल में बदल दिया है। इसके अलावा आज़म खान के उपर कई केस दर्ज है। जैसे की फर्जी स्कूल मान्यता, यतीमखाना प्रकरण भी विचाराधीन हैं। वहीं यतीम खाना प्रकरण में पुलिस द्वारा चार्जशीट लगाई जा चुकी है और इस मामले में अब गवाहियां चल रही हैं।
आजम खान के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर
आजम खान के लेकर पिछले कई समय से दिक्कतें बढ़ती जा रही है। आजम खान के खिलाफ दर्ज हुए हालिया एफआईआर को लेकर यूपी सरकार ने बताया कि 'वर्ष 2020 में मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी और 2022 में आज़म खान का नाम जोड़ा गया है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि इस मामले में आज़म खान का नाम जोड़ने के लिए शिकायतकर्ता ने दो साल का समय क्यों लगाया। वहीं आज़म खान के वकील सिब्बल ने कहा यह एफआईआर तब दर्ज हुई जब आज़म जेल में थे।'
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