फर्जी प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, उनकी पत्नी व बेटे की जमानत अर्जी खारिज, अभी जेल में ही रहेंगे

फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में मंगलवार को एडीजे-6 की कोर्ट में आजम खान, पत्नी तंजीन फात्मा और अब्दुल्लाह आजम खान की जमानत पर बहस हुई। अदालत ने तीनो की जमानत याचिका खारिज कर दी। आज सुबह ही आजम खान को जलनिगम भर्ती घोटाले में दोषी पाया गया था,दूसरी ओर आजम की जमानत भी खारिज हो गई। ऐसे में सांसद आजम की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं

Asianet News Hindi | Published : Mar 3, 2020 12:50 PM IST / Updated: Mar 03 2020, 06:26 PM IST

रामपुर(Uttar Pradesh) . फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में मंगलवार को एडीजे-6 की कोर्ट में आजम खान, पत्नी तंजीन फात्मा और अब्दुल्लाह आजम खान की जमानत पर बहस हुई। अदालत ने तीनो की जमानत याचिका खारिज कर दी। आज सुबह ही आजम खान को जलनिगम भर्ती घोटाले में दोषी पाया गया था,दूसरी ओर आजम की जमानत भी खारिज हो गई। ऐसे में सांसद आजम की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। 

बता दें कि रामपुर सांसद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम मंगलवार को पेशी के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच सीतापुर जेल से रामपुर लाए गए। कोर्ट में आजम खां को पत्नी और बेटे समेत सीतापुर की जेल में स्थानांतरित किए जाने के मामले पर सुनवाई हुई। आजम खां को सीतापुर की जेल भेजे जाने पर उनके अधिवक्ताओं ने आपत्ति लगाई है, जिस पर 29 फरवरी को बहस हुई थी और सुनवाई की अगली तिथि तीन मार्च निर्धारित की गई थी। कोर्ट से कुर्की का आदेश जारी होने के बाद सांसद आजम खां ने 26 फरवरी को पत्नी और बेटे समेत अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था। 

फर्जी प्रमाण पत्र मामले में जमानत हुई खारिज 
आजम खान, उनकी पत्नी व बेटे को फर्जी जन्मप्रमाण पत्र मामले में जेल भेजा गया है। इसके अलावा आजम पर तकरीबन 85 मामले दर्ज हैं। मंगलवार को आजम खान के फर्जी प्रमाण पत्र मामले में सुनवाई हुई। जहां कोर्ट ने आजम समेत उनके पत्नी वे बेटे के जमानत याचिका खारिज कर दी। ऐसे में आजम को अभी और दिन जेल में रहना पड़ेगा। 
 

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