आजम खान को लगा झटका, हाईकोर्ट ने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट का केस रद्द करने से किया इनकार


यह आदेश न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान ने मोहम्मद आजम खां व दो अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से कहा है कि चार्जशीट में प्रथम दृष्टया आपराधिक मुकदमा चलाने का पर्याप्त आधार मौजूद है। ऐसे में मुकदमे को रद्द करने का कोई औचित्य नहीं है।

Ankur Shukla | Published : Feb 14, 2020 12:10 PM IST / Updated: Feb 14 2020, 05:41 PM IST

प्रयागराज (Uttar Pradesh)।  रामपुर से सपा सांसद मोहम्मद आजम खां, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा व बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां को इलाहाबाद हाई कोर्ट से फिर झटका लगा है। फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के आरोप में इनके खिलाफ रामपुर की अदालत में चल रहे मुकदमे और चार्जशीट को रद्द करने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। दायर याचिका में मुकदमा और चार्जशीट दोनों रद्द करने की मांग की गई थी। मामले में हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को अपराध की प्राथमिकी दर्ज कराने का अधिकार है।

कोर्ट ने दिया ये सुप्रीम कोर्ट का हवाला
यह आदेश न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान ने मोहम्मद आजम खां व दो अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से कहा है कि चार्जशीट में प्रथम दृष्टया आपराधिक मुकदमा चलाने का पर्याप्त आधार मौजूद है। ऐसे में मुकदमे को रद्द करने का कोई औचित्य नहीं है।

बढ़ सकती है आजम खान परिवार की मुश्किलें
कोर्ट के इस फैसले से आजम खान के परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। धोखाधड़ी के आरोप में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता आकाश सक्सेना ने गंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। 

इस तरह बनवाया फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट
बता दें कि अब्दुल्ला आजम खां ने हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, बीटेक व एमटेक की शिक्षा हासिल की। इसमें 1 जनवरी,1993 जन्म तिथि दर्ज है। 28 जून 2012 को अब्दुल्ला आजम खां की रामपुर नगर पालिका परिषद से जन्मतिथि प्रमाणपत्र बनवाया गया और बदलाव करते हुए 30 सितंबर, 1990 जन्मतिथि की गई। इसे निरस्त कराए बगैर नगरपालिका परिषद लखनऊ से 2015 में दोबारा 30 सितंबर, 1990 की जन्मतिथि बनवाई।

इस तरह चर्चा में रहे आजम खां
भूमाफिया घोषित किए जा चुके सांसद आजम खान पर जमीन हड़पने, 'आलिया मदरसा' से किताबें चुराने और रामपुर क्लब से शेर की मूर्तियां चुराने के भी आरोप हैं। अगस्त 2019 में उनकी पत्नी की रिसॉर्ट की दीवार पर बुलडोजर चला दिया गया था। रिसॉर्ट की जिस दीवार को तोड़ा गया, उसे लेकर सिंचाई विभाग ने पहले ही सांसद आजम खान को नोटिस जारी कर दिया था। यह रिसॉर्ट उनके बेटे अब्दुल्ला के नाम पर है। सपा सांसद मोहम्मद आजम खान और अन्य पर उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज किए गए कई कथित जमीन हड़पने के मामलों से संबंधित धन-शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) का मामला दर्ज है।

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