
रामपुर (Uttar Pradesh). सपा सांसद आजम खान, उनकी पत्नी फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को अपर जिला सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र कुमार की अदालत ने 2 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले बुधवार को आजम ने पत्नी और बेटे के साथ कोर्ट में सरेंडर किया था। बता दें, आजम के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला के जन्म प्रमाण पत्र के मामले में 24 फरवरी को सभी को पेश होने का आदेश दिया था। किसी के पेश नहीं होने पर कोर्ट ने आजम, उनकी पत्नी और बेटे की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया। जिसके बाद आजम ने परिवार के साथ कोर्ट में सरेंडर किया।
आजम के खिलाफ दर्ज हैं करीब 80 से ज्यादा केस
कोर्ट में सरेंडर के साथ आजम ने एडीजे 6 की कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, जिसे अपर जिला जज धीरेंद्र कुमार ने खारिज करते हुए तीनों को जेल भेज दिया। बता दें, यूपी में योगी सरकार बनने के बाद से आजम के खिलाफ करीब 80 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। जिसमें बकरी चोरी से लेकर बिजली चोरी तक के आरोप लगे हैं।
पहले ही रद्द हो चुकी है अब्दुल्ला की विधानसभा सदस्यता
अब्दुल्ला आजम के जन्म के 2 प्रमाणपत्र होने के मामले में बीजेपी लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने 3 जनवरी, 2019 को आजम, उनकी पत्नी फात्मा और अब्दुल्ला के खिलाफ गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि चुनाव में नामांकन के समय अब्दुल्ला की आयु 25 साल नहीं थी। उन्होंने फर्जी प्रमाणपत्र बनवाकर विधानसभा का चुनाव लड़ा। आरोप सही पाए जाने पर स्वार सीट से अब्दुल्ला की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। जिसकी अप्रैल 2019 में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी।
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