बाबरी विध्वंस केस-आज होनी थी High Court में सुनवाई, इस कारण दो हफ्ते के लिए टली

Published : Jan 13, 2021, 11:46 AM ISTUpdated : Jan 13, 2021, 11:49 AM IST
बाबरी विध्वंस केस-आज होनी थी High Court  में  सुनवाई,  इस कारण दो हफ्ते के लिए टली

सार

30 सितंबर 2020 को बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की विशेष अदालत द्वारा सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया था। इनमें पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, कल्याण सिंह आदि शामिल थे।

लखनऊ (Uttar Pradesh) । अयोध्या के विवादित ढांचा बाबरी मस्जिद के मामले में आज हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई दो हफ्ते के लिए टल गई। बताया जा रहा है कि ऐसा इसलिए किया गया है कि रिवीजन याचिका में कुछ दस्तावेजी खामियों थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए जस्टिस राकेश श्रीवास्तव की एक सदस्यीय पीठ ने मामले को दो हफ्ते बाद सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। साथ ही उन्होंने याचियों के अधिवक्ता को दस्तावेज दुरुस्त करने का आदेश दिया है। 

सीबीआई की विशेष अदालत में बरी हुई थे ये 32 आरोपी
30 सितंबर 2020 को बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की विशेष अदालत द्वारा सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया था। इनमें पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, कल्याण सिंह, विनय कटियार, महंत नृत्य गोपाल दास, महंत धर्मदास, डॉ. रामविलास वेदांती, चंपत राय, सतीश प्रधान, साध्वी ऋतंभरा, पवन कुमार पांडे, लल्लू सिंह, प्रकाश शर्मा, विजय बहादुर सिंह, संतोष दुबे, गांधी यादव, रामजी गुप्ता, ब्रज भूषण शरण सिंह, कमलेश त्रिपाठी, रामचंद्र खत्री, जय भगवान गोयल, ओम प्रकाश पांडे, अमर नाथ गोयल, जयभान सिंह पवैया, महाराज स्वामी साक्षी, विनय कुमार राय, नवीन शुक्ला, आरएन श्रीवास्तव, आचार्य धर्मेंद्र देव, सुधीर कुमार कक्कड़ और धर्मेंद्र सिंह गुर्जर आरोपी थे।

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